Difference Between CBI And CID : आपने केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) और अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department- CID) का नाम तो सुना ही होगा।
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आपको बता दें ज्यादातर इन्हे संगीन, पेचीदा या फिर गोपनीय स्तर वाले Criminal Cases सौंपे जाते हैं। Central Bureau of Investigation- CBI और Criminal Investigation Department- CID दो अलग-अलग एजेंसियां हैं और दोनों
का काम भी अलग-अलग होता है. बहुत से लोग इन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI और अपराध जांच विभाग यानि CID दोनों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि आखिर इन दोनों का काम क्या होता है? इसी कन्फ्यूजन को दूर
करने के लिए हमने इस खबर में इन केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) और अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department- CID) दोनों के काम और इनके बीच के अंतर को बताया है।
Kaya Hai CBI?
बताते केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है. Central Bureau of Investigation- CBI एक केंद्रीय एजेंसी (Central Agency) है, जो भारत सरकार (Government Of India) के ऑर्डर पर देश के किसी भी कोने
में जांच कर सकती है. ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, हत्या और घोटालों के मामलों (Cases Of Corruption, Murder And Scams) की जांच करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI की स्थापना साल 1963 में हुई थी.
Kaya Hai CID?
अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department- CIB) की स्थापना साल 1902 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी. हर राज्य की अलग-अलग Criminal Investigation Department- CIB Police होती है।
राज्य सरकार के आदेश पर यह Kidnapping, Murder, चोरी और दंगों से जुड़े मामलों की जांच करती है. इसके अलावा High Court के आदेश पर भी राज्य सरकार को CID से किसी मामले की जांच करानी पड़ जाती है।
Kaya Hai CBI & CID Me Difference?
बताते चलें यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों का काम क्या होता है और ये किसके अंडर में काम करती हैं. आइए अब 5 प्वाइंट में इनके बीच के अंतर को भी समझ लेते हैं- (Difference Between CBI And CID).
● केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI का वर्कफील्ड पूरा देश होता है, यानी केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट (Center Government / Supreme Court) के आदेश पर CBI पूरे देश में जांच कर सकती है।
● अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department- CIB) राज्य सरकार की जांच एजेंसी (State Government Investigation Agency) है, इसलिए यह मामले की जांच सिर्फ उस राज्य के अंदर ही कर सकती है।
● केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है (Central Government Has Control Over CBI.) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर यह किसी भी मामले की जांच किसी भी देश में कर सकती है।
● केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI के पास जो मामले आते हैं, उन्हें केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इसे सौंपते हैं।
● अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department- CID) को मिलने वाले मामले राज्य सरकार या हाईकोर्ट की ओर से सौंपे जाते हैं।