PM Shram Yogi Mandhan Yojana : भारत सरकार यानि Govt Of India कई विशेष जन कल्याणकारी
योजना (Special Public Welfare Scheme) चलाती हैं। जिससे कि आम जनता को सीधे फायदा पहुंचता है।
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ये सभी सरकारी योजनाएं है प्रमुख:
कुछ विशेष सरकारी योजनाओं(Special Govt. Schemes) का हम आपको नाम बताएं तो उसमें
MNREGA, PM Mudra Yojana, PM Awas Yojana, इसके अलावा Ujjwala Yojana भी प्रमुख है।
लेकिन आज के इस लेख में हम आपको जिस Yojana के बारे में बताने जा रहे हैं उस Yojana का नाम है
“PM Shram Yogi Mandhan Yojana” इस योजना में आप Registration कराकर, 60 वर्ष के बाद 3000 प्रति माह तक का लाभ उठा सकते हैं।
क्या है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना:
बताते चलें की “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” एक सरकारी स्कीम(Got Scheme) है,
जोकि बुढ़ापे में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, श्रमिकों को Social Security देने का काम करती है।
यह “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” केवल उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं
और जो Pension या P.F. जैसी सामाजिक सुरक्षा(Social Security) का लाभ नहीं ले पाते हैं।
खासतौर पर इसमें मजदूर, रेहड़ी-पटरी और मेहनत मजदूरी कर रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों को यह “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” की सुविधा देती है।
जाने इस स्कीम के लिए पात्रता:
बता दें इस “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” में नामांकन के लिए उम्र सीमा 18-40 होनी चाहिए।
लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Pension 60 साल बाद ही दी जाएगी।
जिन लोगों की मासिक आमदनी यानि Monthly Income 15,000 रुपये तक है। वे “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” के लिए पात्र हैं।
ऐसे करें आवेदन:
आपको बताते चलें की “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” के तहत आवेदन कर्ता(Applicant) को
3000 रूपए तक Pension मिल सकती है। लेकिन यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक(Voluntary) है।
मतलब के इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी आप पर Pressure नहीं बना सकता।
इस पेंशन स्कीम से आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं यह पूरी तरह की से आप पर Depend करता है।
इस “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” का लाभ लेने के लिए आपको अपने Bank जाना है और संबंधित
अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के बाद पेंशन स्कीम में पंजीकरण (Registration) करा सकते हैं।
बता दें कि “PM Shram Yogi Mandhan Yojana” के तहत जुड़ने वाला व्यक्ति पेंशन खाते में जितना पैसा
जमा करता है, उतनी ही राशि भारत सरकार(Govt. Of India) की ओर से जमा की जाती है।
साथ ही खातेदार की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाने के बाद पेंशन का प्रावधान(Provision Of Pension) है।