मुज़फ़्फ़रपुर जिलाधिकारी चन्द्रसेखर सिंह की अध्यक्षता मे जिले के समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जिलाधकारी द्वारा यह निम्न निर्णय लिये गए।
1. ज़िले में समस्त व्यापारिक गतिविधि प्रातः 10 से 5 बजे तक ही होगा (कल दिनाक 10/07/2020 से लागू होगा)
2. जिले में शनिवार और रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों की बंदी की घोषणा की गई है।
3. जिले के किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारियों या ग्राहक मास्क का उपयोग करेंगे अगर वे मास्क का उपयोग नही करते हुए या शारीरिक दूरी का पालन नही करते पाये जाते हैं तो उनपर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी और उनके प्रतिष्ठान को भी सील किया जायेगा।
4. सड़क पर चलते राहगीर और किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, बिना मास्क के पाये जाने पर उनको दण्डित किये जायेगें एवं राशि भी वसूली जायेगी।
अतः आप सभी व्यापारियों से आग्रह है की उक्त नियमो का पालन अवस्य करे।