Sunday, April 28, 2024
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HomeFinanceIncome Tax: पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का लाभ उठाएं, जानें...

Income Tax: पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का लाभ उठाएं, जानें कैसे

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का फायदा मिलता है। एचआरए की छूट किराए के घर में रहने पर ही मिलती है।

Income Tax HRA Rule: यदि आप इनकम टैक्स भरते है तो आप सभी के राहत की बात है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से इनकम टैक्स कर के बोझ को कम करने के लिए टैक्स स्लैब में रियायत के साथ कई प्रकार की छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत दे रही है। जिसमें से एक है एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस। जिसके बारे में आज हम आप सभी बतायेंगे।

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यदि आप पुराने व्यवस्था के तहत HRA छूट का लाभ उठाना चाहते है तो हमारे साथ लेख में अंत तक बने रहना होगा जिसमें हम आप सभी को Income Tax HRA Rule के बारे में बतायेंगे। हम आप सभी को बता दें कि, एचआरए प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति की सीटीसी का हिस्सा होता है। ऐसे में HRA छूट का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको किराए के घर में रहन होगा,

जिसके बाद आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) तहत अपने अपने आयकर में एचआरए छूट के लिए क्लेम सकते हैं। आप सभी जानकारी दें कि, स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति एचआरए छूट का लाभ नहीं उठा सकते। वही, आयकर की धारा 80GG के तहत आपको किराए के घर में रहने पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है।

यह भी पढ़े:100 रुपये के निवेश से हासिल कर सकते है 4 करोड़ का फंड, जानें फॉर्मूला

क्या मैं अपनी पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का लाभ उठा सकता हूं?

हम आप सभी को यह जानकारी दें की, आप अपने पत्नी को किराया देकर भी आप आसानी से एचआरए टैक्स का छूट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जून 2023 में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने अमन कुमार जैन मामले में एक आदेश पारित किया था जिसमें यह साफ कहा गया कि पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का दावा किया जा सकता है।

वहीं आपके द्वारा पत्नी को किराया देकर एचआरए पर टैक्स छूट के लिए पति-पत्नी के बीच किरायेदारी समझौता होना अनिवार्य होता है। समझौते के अंतर्गत, पत्नी अपने पति के नाम पर किराए की रसीदें जारी करेगी जिसके बाद आप रसीद को अपने आयकर में दिखाना होगा। वहीं, इसमें यह भी शर्त मौजूद है कि घर पत्नी के नाम पर होना अनिवार्य है।

एचआरए छूट का लाभ उठाने के लिए यह दस्तावेज़ जमा करें

अगर आप एचआरए छूट का लाभ उठाना चाहते है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरा करना होगा। जिसमें आपको एचआरए छूट का दावा करने के लिए, किरायेदारी समझौते, किराए की रसीद के साथ नियोक्ता को फॉर्म 12बीबी जमा करना पड़ेगा। किराए की रसीद पर मकान मालिक के साथ हस्ताक्षर, पैन नंबर और कितना किराया दिया गया है, इस पर हस्ताक्षर रहते हैं, इसके बारे में मालूम होना चाहिए।

यह भी पढ़े: 1 फरवरी से हो रहा ये बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सारांश

आज के इस लेख में आप सभी को Income Tax HRA Rule के बारे में बताई गई है। जिसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का लाभ मिलता है। अतः हमे उम्मीद हैं की आपको हमारा आज का यह लेख “Income Tax” बेहद पसंद आया होगा। हमे उम्मीद हैं कि इस लेख को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।

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Nika Chauhan
Nika Chauhan
निका चौहान Near News में एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के न्यूज जैसे टेक, इंटरटेनमेंट, व वायरल खबर से सम्बंधित न्यूज लिखते हैं। ये वायरल खबर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का फायदा मिलता है। एचआरए की छूट किराए के घर में रहने पर ही मिलती है।

Income Tax HRA Rule: यदि आप इनकम टैक्स भरते है तो आप सभी के राहत की बात है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से इनकम टैक्स कर के बोझ को कम करने के लिए टैक्स स्लैब में रियायत के साथ कई प्रकार की छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत दे रही है। जिसमें से एक है एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस। जिसके बारे में आज हम आप सभी बतायेंगे।

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यदि आप पुराने व्यवस्था के तहत HRA छूट का लाभ उठाना चाहते है तो हमारे साथ लेख में अंत तक बने रहना होगा जिसमें हम आप सभी को Income Tax HRA Rule के बारे में बतायेंगे। हम आप सभी को बता दें कि, एचआरए प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति की सीटीसी का हिस्सा होता है। ऐसे में HRA छूट का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको किराए के घर में रहन होगा,

जिसके बाद आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) तहत अपने अपने आयकर में एचआरए छूट के लिए क्लेम सकते हैं। आप सभी जानकारी दें कि, स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति एचआरए छूट का लाभ नहीं उठा सकते। वही, आयकर की धारा 80GG के तहत आपको किराए के घर में रहने पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है।

यह भी पढ़े:100 रुपये के निवेश से हासिल कर सकते है 4 करोड़ का फंड, जानें फॉर्मूला

क्या मैं अपनी पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का लाभ उठा सकता हूं?

हम आप सभी को यह जानकारी दें की, आप अपने पत्नी को किराया देकर भी आप आसानी से एचआरए टैक्स का छूट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जून 2023 में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने अमन कुमार जैन मामले में एक आदेश पारित किया था जिसमें यह साफ कहा गया कि पत्नी को किराया देकर एचआरए छूट का दावा किया जा सकता है।

वहीं आपके द्वारा पत्नी को किराया देकर एचआरए पर टैक्स छूट के लिए पति-पत्नी के बीच किरायेदारी समझौता होना अनिवार्य होता है। समझौते के अंतर्गत, पत्नी अपने पति के नाम पर किराए की रसीदें जारी करेगी जिसके बाद आप रसीद को अपने आयकर में दिखाना होगा। वहीं, इसमें यह भी शर्त मौजूद है कि घर पत्नी के नाम पर होना अनिवार्य है।

एचआरए छूट का लाभ उठाने के लिए यह दस्तावेज़ जमा करें

अगर आप एचआरए छूट का लाभ उठाना चाहते है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरा करना होगा। जिसमें आपको एचआरए छूट का दावा करने के लिए, किरायेदारी समझौते, किराए की रसीद के साथ नियोक्ता को फॉर्म 12बीबी जमा करना पड़ेगा। किराए की रसीद पर मकान मालिक के साथ हस्ताक्षर, पैन नंबर और कितना किराया दिया गया है, इस पर हस्ताक्षर रहते हैं, इसके बारे में मालूम होना चाहिए।

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सारांश

आज के इस लेख में आप सभी को Income Tax HRA Rule के बारे में बताई गई है। जिसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का लाभ मिलता है। अतः हमे उम्मीद हैं की आपको हमारा आज का यह लेख “Income Tax” बेहद पसंद आया होगा। हमे उम्मीद हैं कि इस लेख को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।

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Nika Chauhan
Nika Chauhan
निका चौहान Near News में एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के न्यूज जैसे टेक, इंटरटेनमेंट, व वायरल खबर से सम्बंधित न्यूज लिखते हैं। ये वायरल खबर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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