Sunday, May 5, 2024
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HomeBiharBihar Teacher News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में इन शिक्षकों...

Bihar Teacher News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में

जमालुद्दीन ने एक पत्र जारी करते हुए सभी BEO को निर्देश दिया है कि, 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का विवरण जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

Bihar Teacher News: आए दिन बिहार के शिक्षकों के ऊपर तलवार तंगी रहती है कुछ ऐसे ही खबर आ रही है बिहार के गोपालगंज से दरअसल, पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद गोपालगंज के दो सौ शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। Bihar Education Department ऐसे शिक्षकों की कुंडली तैयार कर रहा है।

ये वो शिक्षक हैं, जो अप्रशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने (Bihar Teacher News) ऐसे शिक्षकों के दायर याचिका में सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमान्य करार दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। उन्हें अपने नौकरी पर खतरा नजर आ रहा है।

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15 अप्रैल को DPO स्थापना मो. जमालुद्दीन ने एक पत्र जारी करते हुए सभी BEO को निर्देश दिया है कि, 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों (Bihar Teacher News) का विवरण जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

Bihar Teacher News: 2010 में ही केंद्र ने लागू किया था कानून

आपको बता दें कि, एक अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने देशवासियों के हित के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। यह कानून बिहार में 31 मार्च 2015 को लागू हुआ था। इस कानून के अंतर्गत निर्देश था कि, प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सेवा में रखा जाए।

यह भी पढ़ें: Bihar Weather Today : बिहार के इन 9 जिलों में ‘लू’ की अलर्ट जारी, पारा 42 डिग्री के पार

शिक्षकों के अपील के बाद कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर अताउर रहमान ने अन्य बनाम सरकार के केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस अवधि के बाद भी प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश दिया है।

मामला कोर्ट में होंने के बावजूद भी की गई बहाली

आपको बता दें कि, 2015 से ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का मामला कोर्ट में था। इसी बीच बिहार में हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार के गोपालगंज में भी 200 से अधिक अप्रिशिक्षित शिक्षक की बहाली हुई। उधर हाईकोर्ट की ओर से शिक्षकों को सेवामुक्त करने के फैसले के बाद

ये शिक्षक डबल बेंच में अपील किए। इस बेंच ने बीते 22 मार्च को फैसला सुनाया (Bihar Teacher News) जिसमें 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति अमान्य बताया गया है। इसके बाद विभाग मुख्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा जा रहा है।

विभाग के आदेश पर होगी आगे की कार्रवाई- डीपीओ

म आप सभी को बता दे कि, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण तैयार कर रही है। सभी BEO को एक प्रारूप में अप्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। इस विवरण को तैयार करके विभाग मुख्यालय को दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई विभागीय के आदेश पर की जाएगी।

यह भी पढ़ें: Bihar Rojgar Mela : बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज, 25 अप्रैल को यहां लगेगा रोजगार मेल

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Tanisha Mishra
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तनिशा मिश्रा Near News में एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के न्यूज जैसे लेटेस्ट खबर, टेलीकॉम, वेब सीरीज, करियर से सम्बंधित खबर लिखते हैं। ये लेटेस्ट खबर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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Bihar Teacher News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में

जमालुद्दीन ने एक पत्र जारी करते हुए सभी BEO को निर्देश दिया है कि, 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का विवरण जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

Bihar Teacher News: आए दिन बिहार के शिक्षकों के ऊपर तलवार तंगी रहती है कुछ ऐसे ही खबर आ रही है बिहार के गोपालगंज से दरअसल, पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद गोपालगंज के दो सौ शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। Bihar Education Department ऐसे शिक्षकों की कुंडली तैयार कर रहा है।

ये वो शिक्षक हैं, जो अप्रशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने (Bihar Teacher News) ऐसे शिक्षकों के दायर याचिका में सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमान्य करार दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। उन्हें अपने नौकरी पर खतरा नजर आ रहा है।

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15 अप्रैल को DPO स्थापना मो. जमालुद्दीन ने एक पत्र जारी करते हुए सभी BEO को निर्देश दिया है कि, 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों (Bihar Teacher News) का विवरण जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

Bihar Teacher News: 2010 में ही केंद्र ने लागू किया था कानून

आपको बता दें कि, एक अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने देशवासियों के हित के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। यह कानून बिहार में 31 मार्च 2015 को लागू हुआ था। इस कानून के अंतर्गत निर्देश था कि, प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सेवा में रखा जाए।

यह भी पढ़ें: Bihar Weather Today : बिहार के इन 9 जिलों में ‘लू’ की अलर्ट जारी, पारा 42 डिग्री के पार

शिक्षकों के अपील के बाद कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर अताउर रहमान ने अन्य बनाम सरकार के केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस अवधि के बाद भी प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश दिया है।

मामला कोर्ट में होंने के बावजूद भी की गई बहाली

आपको बता दें कि, 2015 से ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का मामला कोर्ट में था। इसी बीच बिहार में हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार के गोपालगंज में भी 200 से अधिक अप्रिशिक्षित शिक्षक की बहाली हुई। उधर हाईकोर्ट की ओर से शिक्षकों को सेवामुक्त करने के फैसले के बाद

ये शिक्षक डबल बेंच में अपील किए। इस बेंच ने बीते 22 मार्च को फैसला सुनाया (Bihar Teacher News) जिसमें 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति अमान्य बताया गया है। इसके बाद विभाग मुख्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा जा रहा है।

विभाग के आदेश पर होगी आगे की कार्रवाई- डीपीओ

म आप सभी को बता दे कि, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण तैयार कर रही है। सभी BEO को एक प्रारूप में अप्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। इस विवरण को तैयार करके विभाग मुख्यालय को दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई विभागीय के आदेश पर की जाएगी।

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