वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगभग सात महीनों के बाद देशभर में सिनेमा हॉल को खोले जाने का रास्ता साफ हो गया हैं. सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 15 October से सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किए हैं.
इस दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल सिर्फ 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे और दो दर्शकों के बीच की एक सीट खाली रहेगी.
सिंगल स्क्रीन वाले Cinema Hall को टिकट बेचने की छूट दिया गया हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स को सिर्फ Online Booking की ही इजाजत रहेगी.
सभी दर्शकों को सिनेमा हॉल के भीतर मास्क लगाए रहना होगा और सिनेमा हॉल में खाने-पीने का सामान बेचने की अनुमति नहीं रहेगी. हालांकि हॉल के बाहर डिब्बाबंद खाद्य सामग्री को बेचने की छूट दिया गया हैं.
लेकिन पेमेंट ऑनलाइन ले के की सलाह दिया गया हैं. फिल्मों शुरू करने का समय इस तरह से निर्धारित करने को कहा गया हैं कि किसी भी दो स्क्रीन के फिल्म शुरू होने का समय,
इंटरवल और खत्म होने का समय एक समान नहीं हो. सकत ही 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हॉल के भीतर का तापमान नहीं होना चाहिए.
महत्वपूर्ण बातें
👉 15 अक्टूबर से सिर्फ 50 फीसद क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे.
👉 दो दर्शकों के बीच की एक सीट खाली रहेगी.
👉 सिंगल स्क्रीन वाले Cinema Hall को टिकट बेचने की छूट.
👉 मल्टीप्लेक्स को सिर्फ Online Booking की इजाजत.
👉 दर्शकों को सिनेमा हॉल के भीतर मास्क लगाए रहना अनिवार्य.
👉 सिनेमा हॉल में खाने-पीने का सामान बेचने की अनुमति नहीं.
👉 हॉल के बाहर डिब्बाबंद खाद्य सामग्री को बेचने की छूटलेकिन पेमेंट ऑनलाइन.
👉 दो स्क्रीन को शुरू करने और खत्म करने के बीच के समय में डिस्टेंस रखने को आदेश.