LAW : देश में ज्यादातर लोग Car या Bike चलाते वक्त यह मानते हैं कि Fake Documents दिखा कर Traffic Police से बचा जा सकता हैं.
यह बात सही भी हैं क्योंकि अधिकतर राज्यों में Traffic Police के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा ही उपलब्ध नहीं हैं.
लेकिन ऐसा अब नहीं होगा. अब Traffic अधिकारियों के पास आपका हर Document पहले से ही मौजूद रहेंगे.
नहीं दे पाएंगे चकमा
केंद्र सरकार ने Motor Vehicle Act 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से
01 October 2020 से Driving License और ई-चालान सहित वाहन संबंधी सभी दस्तावेजों का रखरखाव किया जा रहा हैं.
एक बयान में यह बताया गया कि वाहन दस्तावेजों की निरीक्षण के दरमियान Electronic माध्यम से वैध पाए जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों के बदले में कोई भी भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं किया जाएगा.
आपके लाइसेंस की अपडेट जानकारी
अगर जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके Driving License से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी.
इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा हैं कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए Driving License का विवरण पोर्टल में Record किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता रहेगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा हैं कि उसने Motor Vehicle Act 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी हैं,
जिसमें Motor Vehicle Act की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 01 October 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी Document और ई-चालान का रखरखाव किया रहा हैं.