Festival 2020 : एनजीटी के आदेश पर दीपावली और छठ पूजा के मौके पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर मुजफ्फरपुर में रोक लगा दिया गया हैं.
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक पत्र जारी कर दोनों एसडीओ, डीएसपी व थानाध्यक्षों को सख्ती से इसे अनुपालन कराने का निर्देश दिया हैं.
इसको लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक भी किये. जिसमें बताया गया कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी तरह के भी पटाखों का प्रयोग नहीं होगी. बता दें कि राज्य सरकार ने यह रोक एक दिसंबर तक लगाया हैं.
पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध
E-commerce वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की Online बिक्री पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आधार पर ऐसा किया गया है.
आदेश के आधार पर मुजफ्फरपुर में भी दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग (फोड़ने) पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं.
इस कारण जिले में किसी भी पटाखों की दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया हैं. इसके बावजूद यदि कोई पटाखा बेचते हुए पाया जाता हैं तो सीज कर उसपर कार्रवाई किया जाएगा.
डीएम ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण का असर सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा हैं. इसे एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया हैं.
उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में देश के जिन भी शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं था. वहां पर पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिक्री होगा.
इस श्रेणी में पटना, गया और मुजफ्फरपुर भी शामिल है, जहां पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बता दें कि शुक्रवार को हुए इस बैठक में एसएसपी जयंत कांत, दोनों एसडीओ, डीएसपी समेत अन्य शामिल थें. इनपुट : दैनिक जागरण