7 सितंबर से पूरे राज्य में बंदिशें खत्म, कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे राज्य से पाबंदियां हटेंगी, केंद्र सरकार की इजाजत के बिना नहीं होगा लॉकडाउन
BIHAR: वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए बिहार में Unlock-3 की समय सीमा रविवार को पूरा हो गया। सोमवार से बिहार में बंदिशें खत्म हो जायेग.
बिहार में भी Unlock-4 का वही आदेश लागू हो गया जिसे केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा हैं कि बिहार में केंद्र सरकार का आदेश स्वतः लागू हो गया है.
इससे पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकारें अपने स्तर से Lockdown या Unlock को लेकर दिशा-निर्देषों जारी कर सकती थी.
लेकिन, Unlock-4 को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से जारी नए आदेश में यह बताया गया है कि बिना केंद्र के आदेश के बिना राज्य सरकारें अब Lockdown से संबंधित कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती हैं.
लिहाजा बिहार में लॉकडाउन से संबंधित नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाजत लेना होगा.
सुबहानी ने कहा कि बिहार में भी Unlock-4 लागू हो गया है. गौरतलब है कि बिहार राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ Unlock-3 की समय सीमा को बढ़ा दी थी.
यह आदेश 6 सितंबर तक लागू था जिसकी समय-सीमा रविवार को पूरा हो गया है, सोमवार से पूरे राज्य में अब केंद्र सरकार के Unlock-4 का आदेश लागू होगा, और इस आदेश के तहत ही जारी दिशा-निर्देशो का पालन किया जाएगा।
यहां पढ़िए सरकार की गाइडलाइन
1. केंद्र सरकार के तरफ से जारी एसओपी का पालन करना होगा.
2. 7 September से एक राज्य से दूसरे राज्यों या राज्य के भीतर व्यक्तियों के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
3. शादी और अंतिम संस्कार में 21 सितंबर से अधिकतम 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे.
4. सभी School, College, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
5. कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक के रहने वाले छात्रों को 21 September से स्कूल जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए छात्रों के अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.
6. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर अभी बंद ही रहेंगे.
7. 21 सितंबर से Open Air Theater शुरू हो सकेंगे.
8. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, इसमें Social Distancing, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
9. Online या Distance Education की अनुमति रहेगी.
10. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के School को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे.