Saturday, July 27, 2024
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Bihar AUTO : बिहार में 16-17 फरवरी को बंद रहेगा आटो सहित ये सभी वाहन

पटना जंक्शन टाटा पार्क आटो स्टैंड से जन जागृति रथ की शुरुआत की गई। इस दौरान राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि, हिट एंड रन कानून को वापस लें। पूरे देश में हिट एंड रन कानून विरोध हो रहा है।

Bihar AUTO : आल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार ने राजकुमार झा के नेतृत्व में हिट एंड रन कानून के विरोध में 16 एवं 17 फरवरी को होने वाले चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने के लिए पटना जंक्शन टाटा पार्क आटो स्टैंड से जन जागृति रथ की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आटो चालक मौजूद थे।

इस जन जागृति रथ में राजकुमार झा, जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव, सीटू उपाध्यक्ष कामरेड अरुण मिश्रा, देवेन्द्र तिवारी व बिजली प्रसाद मौजूद थे। जन जागृति रथ गुरुवार को पटना से हाजीपुर, महुआ, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय पहुंचेगा।

हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि, हिट एंड रन कानून को वापस लें। पूरे देश में हिट एंड रन कानून विरोध हो रहा है। लोग इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं।

मैट्रिक परीक्षा पर पड़ सकता है प्रभाव

हम आप सभी को बता दे कि, राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया कि Hit and Run कानून को वापस लें। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हम आप सभी को बता दे कि, दो दिवसीय हड़ताल का 14 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में कार की हड़ताल से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें: मात्र 2 हजार में करें जन्नत की सैर, इस तरह बनाए 3 दिन का ट्रिप प्लान

Bihar AUTO : हिट एंड रन कानून क्या है?

हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, केंद्र सरकार ने पिछले साल भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि, चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है,

तो उसे 10 साल की जेल के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा। नए नियम निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं। विरोध कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि, नए कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं और उन्हें नरम किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: Bihar Banshavali Praman Patra : अब बिहार में ऐसे बनेगा वंशावली प्रमाण पत्र

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Tanisha Mishra
Tanisha Mishra
तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

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पटना जंक्शन टाटा पार्क आटो स्टैंड से जन जागृति रथ की शुरुआत की गई। इस दौरान राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि, हिट एंड रन कानून को वापस लें। पूरे देश में हिट एंड रन कानून विरोध हो रहा है।

Bihar AUTO : आल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार ने राजकुमार झा के नेतृत्व में हिट एंड रन कानून के विरोध में 16 एवं 17 फरवरी को होने वाले चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने के लिए पटना जंक्शन टाटा पार्क आटो स्टैंड से जन जागृति रथ की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आटो चालक मौजूद थे।

इस जन जागृति रथ में राजकुमार झा, जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव, सीटू उपाध्यक्ष कामरेड अरुण मिश्रा, देवेन्द्र तिवारी व बिजली प्रसाद मौजूद थे। जन जागृति रथ गुरुवार को पटना से हाजीपुर, महुआ, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय पहुंचेगा।

हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि, हिट एंड रन कानून को वापस लें। पूरे देश में हिट एंड रन कानून विरोध हो रहा है। लोग इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं।

मैट्रिक परीक्षा पर पड़ सकता है प्रभाव

हम आप सभी को बता दे कि, राज कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग किया कि Hit and Run कानून को वापस लें। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हम आप सभी को बता दे कि, दो दिवसीय हड़ताल का 14 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में कार की हड़ताल से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

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हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, केंद्र सरकार ने पिछले साल भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि, चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है,

तो उसे 10 साल की जेल के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा। नए नियम निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं। विरोध कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि, नए कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं और उन्हें नरम किया जाना चाहिए।

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तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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