Bihar Banshavali Praman Patra : बिहार सरकार की नई नियमावली के अनुसार वंशावली प्रमाण पत्र बनाने का जिम्मा सरपंच को सौंप दिया गया। इसके लिए बिहार के सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों और पंचायती राज पदाधिकारियों समेत सभी अंचल अधिकारियों को पत्र भेज कर वंशावली जारी करने के लिए
सक्षम प्राधिकार को सूचित कर दिया गया है। बिहार सरकार की नई नियमावली के तहत जिस व्यक्ति को Banshavali Praman Patra की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत सचिव के पास वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने का प्रमाण देते हुए
10 रुपये शुल्क के साथ शपथ पत्र पर एक आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए आवेदक को पंचायत सचिव एक रसीद जारी करेंगे, इसके बाद 15 दिनों के अंदर सरपंच द्वारा आवेदक को Bihar Banshavali Praman Patra उपलब्ध कराई जाएगी।
हालांकि, बिहार सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के आवेदकों की वंशावली कहां और किसके द्वारा जारी की जायेगी। इससे जुड़ी जानकारी नहीं होने के कारण आवेदक हर दिन शहरों और क्षेत्रों में ठोकरें खाते नजर आते हैं।
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Bihar Banshavali Praman Patra: क्या होता है वंशावली
हम आप सभी को बता दे कि, वंशावली का मतलब होता है कि जमीन जिसके नाम से है उसके उत्तराधिकारी की जानकारी। पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार लेने के लिए वंशावली बनाना जरूरी होता है। इससे पैतृक सम्पत्ति ऑटोमेटिक रैयत के पास ट्रांसफर हो जाता है। और इस प्रक्रिया में कोई समस्या भी नहीं होती है।
क्या होगा लाभ
आप सभी को बता दे कि, वंशावली के ऑनलाइन कराने से भूमि मापन की प्रक्रिया में आपके जमीन से जुड़ी जानकारी सरकार के पास रहेगी। इसके अलावा, कभी भी अगर आपकी वंशावली खराब हो जाती है तो आप उसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। सरकार के पास इसका डेटा रहता है।
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