Tuesday, May 30, 2023

PM Kisan Yojana : बड़ी खुशखबरी! अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे 6000 रुपये! जानिए क्या है पीएम किसान योजना के नए नियम

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PM Kisan 13th Installment Update : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman

Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार (Central Govt) किसानों के Bank Account में सालाना 6000 यानी

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2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है. लेकिन, अब तक इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana कई बदलाव

हो चुके हैं. कभी Online Apply को लेकर तो कभी पात्रता (Eligibility) को लेकर, PM Kisan Samman

Nidhi Yojana बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बन चुके हैं। (PM Kisan 13th Installment Update)

अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे इस योजना का लाभ:

अब इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना

का लाभमिलने की बात की जा रही है. आइये जानते हैं इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम.

जानिए किसे मिलेगा लाभ?

बता दें की PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के अनुसार, पति-पत्नि दोनों PM Kisan

Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए केंद्र

सरकार (Central Government) उससे रिकवरी करेगी. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों

को अपात्र बनाते हैं. अगर अपात्र किसान इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाते हैं तो उन्हें

यह भी पढ़े :  Business Idea : माचिस बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें? जानें मशीन, लागत, मुनाफा सहित पूरी जानकारी

केंद्र सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के तहत

किसान परिवार में अगर कोई TAX देता है तो इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं

मिलेगा. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।

कौन हैं अपात्र?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का

इस्तेमाल कृषि कार्य (Agricultural Operation) में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी

का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ

उठाने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान (Farmer) खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके

पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।

इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ:

बताते चलें की अगर कोई खेती की जमीन का मालिक ,(Farm Land Owner) है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी

है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी PM Kisan Samman Nidhi

Yojana के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट में Professional Registered Doctor, Engineer,

Lawyer, Chartered Accountant या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी

इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का फायदा यानि Benefits नहीं मिलेगा।

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