Saturday, July 27, 2024
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बड़े काम का है रेलवे का यह नियम- प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर, जरूर जानिए

RAILWAY : लंबी दूरी की यात्रा करना हो या फिर आरामदायक सफर चाहिए हो तो सभी को ट्रेन का सफर ही ज्यादा सुहावना लगता है. ट्रेन से सफर करने के लिए लोग महीनों महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं.

रिजर्वेशन के लिए भी दो तरह से टिकट बुक किया जाता है. एक टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरी ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक किया जा सकता है.

लेकिन, आपने कभी ये सोचा है कि अगर अचानकइसे यात्रा करनी हो तो फिर क्या करें?

इसके लिए लोग तत्काल टिकट को ही एक विकल्प मानते हैं. लेकिन, आज हम आपको बता रहे हैं कि Plateform Ticket लेकर भी यात्रा किया जा सकता है.

चौंकिए मत यह बिल्कुल सच है, आइये जानते हैं क्या कहता हैं रेलवे का नियम…

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा

अगर आपके पास केवल प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हैं. आप ट्रेन में टिकट चेकर के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं.

दरअसल, यह नियम रेलवे का ही है. एमरजेंसी में कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता हैं,

लेकिन उसे तुरन्त TTE से संपर्क करने होंगे. साथ ही साथ आपको जहां जाना है वहां का टिकट कटवाना होगा.

हालांकि, सीट नहीं होने पर कई बार टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता हैं. लेकिन, आपको यात्रा करने से TTE रोक नहीं सकता.

ऐसी परिस्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और साथ ही यात्रा का किराया वसूला जाएगा.

क्या है इसका फायदा

Platform Ticket का फायदा सिर्फ इतना है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाने होंगे, जहां से उसने Platform Ticket लिया है.

किराया वसूलते वक्त डिपार्चर Station भी उसी Station को माना जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूलें जाएंगे, जिस ट्रेन में वह सफर कर रहा होगा.

ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

अक्सर यह देखा जाता है कि Train छूटने के बाद लोग परेशान होंते हैं कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी चला गया.

लेकिन, ट्रेन छूट जाने पर भी आपको रिफंड मिल सकता है. ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री टीडीआर भरकर अपने टिकट चार्ज का 50 प्रतिशत रिफंड क्लेम कर सकता है.

लेकिन बता दें कि यह काम आपको गाइडलाइन के तहत तय समय-सीमा के भीतर करने होंगे.

किसी को आपकी सीट नहीं दे सकता है टीटीई

अगर आपकी Train मिस हो गया है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को भी अलॉट नहीं कर सकता हैं.

अगले दो Station पर Train से पहले पहुंचकर आप अपने सफर को पूरा कर सकते हैं.

लेकिन, अगले दो स्टेशनों के बाद टीटीई चाहे तो आरएसी टिकट वाले यात्री को आपका सीट अलॉट कर सकता है.

खो जाए ट्रेन टिकट तो भी नहीं हों परेशान

अगर आपने रेल यात्रा के लिए eTicket लिया है और Train में बैठने के बाद आपको पता लगा कि आपका टिकट कहि खो गया है

तो आप Ticket चेकर (टीटीई) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना Ticket हासिल कर सकते हैं.

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Rahul
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बड़े काम का है रेलवे का यह नियम- प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर, जरूर जानिए

RAILWAY : लंबी दूरी की यात्रा करना हो या फिर आरामदायक सफर चाहिए हो तो सभी को ट्रेन का सफर ही ज्यादा सुहावना लगता है. ट्रेन से सफर करने के लिए लोग महीनों महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं.

रिजर्वेशन के लिए भी दो तरह से टिकट बुक किया जाता है. एक टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरी ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक किया जा सकता है.

लेकिन, आपने कभी ये सोचा है कि अगर अचानकइसे यात्रा करनी हो तो फिर क्या करें?

इसके लिए लोग तत्काल टिकट को ही एक विकल्प मानते हैं. लेकिन, आज हम आपको बता रहे हैं कि Plateform Ticket लेकर भी यात्रा किया जा सकता है.

चौंकिए मत यह बिल्कुल सच है, आइये जानते हैं क्या कहता हैं रेलवे का नियम…

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा

अगर आपके पास केवल प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हैं. आप ट्रेन में टिकट चेकर के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं.

दरअसल, यह नियम रेलवे का ही है. एमरजेंसी में कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता हैं,

लेकिन उसे तुरन्त TTE से संपर्क करने होंगे. साथ ही साथ आपको जहां जाना है वहां का टिकट कटवाना होगा.

हालांकि, सीट नहीं होने पर कई बार टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता हैं. लेकिन, आपको यात्रा करने से TTE रोक नहीं सकता.

ऐसी परिस्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और साथ ही यात्रा का किराया वसूला जाएगा.

क्या है इसका फायदा

Platform Ticket का फायदा सिर्फ इतना है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाने होंगे, जहां से उसने Platform Ticket लिया है.

किराया वसूलते वक्त डिपार्चर Station भी उसी Station को माना जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूलें जाएंगे, जिस ट्रेन में वह सफर कर रहा होगा.

ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

अक्सर यह देखा जाता है कि Train छूटने के बाद लोग परेशान होंते हैं कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी चला गया.

लेकिन, ट्रेन छूट जाने पर भी आपको रिफंड मिल सकता है. ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री टीडीआर भरकर अपने टिकट चार्ज का 50 प्रतिशत रिफंड क्लेम कर सकता है.

लेकिन बता दें कि यह काम आपको गाइडलाइन के तहत तय समय-सीमा के भीतर करने होंगे.

किसी को आपकी सीट नहीं दे सकता है टीटीई

अगर आपकी Train मिस हो गया है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को भी अलॉट नहीं कर सकता हैं.

अगले दो Station पर Train से पहले पहुंचकर आप अपने सफर को पूरा कर सकते हैं.

लेकिन, अगले दो स्टेशनों के बाद टीटीई चाहे तो आरएसी टिकट वाले यात्री को आपका सीट अलॉट कर सकता है.

खो जाए ट्रेन टिकट तो भी नहीं हों परेशान

अगर आपने रेल यात्रा के लिए eTicket लिया है और Train में बैठने के बाद आपको पता लगा कि आपका टिकट कहि खो गया है

तो आप Ticket चेकर (टीटीई) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना Ticket हासिल कर सकते हैं.

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