Muzaffarpur: बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 सितंबर तक जारी लॉकडाउन के आदेशों के बाद 19 अगस्त को जिला प्रशासन मुज़फ्फरपुर ने दुकानों के खोले जाने के समय मे बदलाव किया था।
जिसके तहत फल,सब्जी व मीट, मछली की दुकानों को सुबह छह से दस बजे तक और अन्य प्रतिष्ठानों को दोपहर 12 से शाम चार बजे तक सिर्फ चार घंटों के लिए ही खोले जाने की अनुमति दी गई थी।
महज चार घण्टों के लिए दुकानों को खोले जाने की मिली मोहलत के बाद जिले के विभिन्न व्यवसायी संगठनों ने प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से दुकानों को खोले जाने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।।
दुकानदारों का कहना है कि उनको हो रहे नुकसान व परेशानी को देखते हुए दुकानों को सुबह दस से शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाए।
जिसके बाद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने दुकानों के खुलने व बन्द करने के समय मे बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया हैं,
जारी किए गए नए आदेश के तहत सब्जी, मांस एवं मछली की दूकानें सोमवार से शनिवार तक प्रातः 06:00 से 10:00 बजे पूर्वाहन तक खुलेगी।
जारी किए गए आदेश में दुकानों के खोले जाने के समय का जिक्र नहीं होने की वजह से एक बार फिर से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होने हो गया है
इस सवाल पर जिला जनसंपर्क अधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने कहा “आदेश के कंडिका 02 से सम्बंधित दुकानें सुबह से संध्या 06 बजे तक खुलेंगी।
समय की बंदिस न होने से इसका अर्थ यह है कि सुबह में दुकानो को कभी भी खोला जा सकता है, क्योकि इसमे खोले जाने के समय को निर्धारित नहीं किया गया है। सुबह में दुकान को खोले जाने को लेकर समय का कोई बँधन नहीं है, परंतु 6:00 बजे शाम को हर हाल में दुकानों को बंद करने का आदेश हैं
वहीं शेष आदेश पहले की तरह यथावत् जारी रहेगा। गृहमंत्री के गाइडलाइन के अनुसार जिले में मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी आदेशों का पालन करना अनिवार्य हैं, दोषी पाए जाने पर करवाई होगी।
![Screenshot 2020 08 21 20 10 49 41 768x937 1 Screenshot 2020 08 21 20 10 49 41 768x937 1](https://nearnews.in/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot_2020-08-21-20-10-49-41-768x937-1.jpg)