NEAR NEWS : वैश्विक महामारी कोरोना का देश मे आने के बाद सभी कॉलेज शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया था. लेकिन अब गृह मंत्रालय ने 21 September से स्कूलों को खोले जाने की अनुमति दिए हैं.
ऐसे में स्कूलों को खोले जाने को लेकर Health Minister के तरफ से इससे संबंधित Guidelines जारी की गई है जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दीया गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के ट्वीट के मुताबिक Class Room में कुर्सियों और मेज के बीच 6 फीट की दूरी की व्यवस्था होनी चाहिए.
Class Room एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होंगी, Social Distancing का ध्यान रखना होगा साथ ही साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए.
Classroom Study और Online होने वाली पढ़ाई का Academic शेड्यूल मिले-जुले होना चाहिए. सभी छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य हैं. छात्रों को आपस में नोटबुक, लैपटॉप, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.
आपको बता दें कि, गृह मंत्रालय द्वारा 21 September से 9वीं से 12वीं Class के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई हैं लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावको से लिखित रूप से सहमती लेनी पड़ेगी.
Online Class पर रोक नहीं रहेगा. सरकारी नियमों के तहत केवल उन्हीं School और College को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है.
परिसरों के भीतर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में आने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं दिया जाएगा. गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और गम्भीर बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले किसी भी कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता हैं.
सभी परिसरों को फिर से खोलनें से पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने पड़ेंगे, विशेष रूप से उन परिसरों जिन्हें Covid-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है.
School की प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। जिम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे। वहीं स्कूल में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
School में होनी वाली असेंबली की अनुमित नहीं होगी। जबकि छात्रों के बीच और छात्रों और शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान पर भी रोक रहेगी।
किस-किसको मिलेगी स्कूल जाने की इजाजत
जारी नये नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसरों में वापस नहीं बुलाये जाएंगे। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को School जाने का विकल्प दिया गया है, वैसे उनके पास Offline कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है।
School केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास Offline शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं.
क्या होगा मोड ऑफ एजुकेशन
अभी फिलहाल फिजिकल टीचिंग को लेकर न तो स्कूलों को और न ही कॉलेजों को ही इसके लिए अनुमति दी गई है। दोनों की ही अभी Online शिक्षा को जारी रखनी होगी और उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करने पड़ेंगे।
जारी आधिकारिक नोटिस में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपसों में होने वाले भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूलों और कॉलेजों दोनों को अपने-अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने को कहा है.
खोले जाएंगे लैब
College में प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी. प्रशिक्षु छह फीट की दूरी से उपकरणों को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिमनैजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुलेंगे और कॉलेज और स्कूलों में स्विमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे।
स्कूलों के लिए, सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं दिया जाएगा। छात्र आपस में कोई भी चीज शेयर नहीं कर पाएंगे।
कौन से कॉलेज और स्कूल खुलेंगे
बता दें कि जो भी स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वही सरकारी नियमों के तहत खुलेंगे। परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं, उन्हें परिसरों में नहीं बुलाये जाएंगे।
कैसे फिर से खुलेंगे स्कूल
सभी परिसरों को फिर से खोलने के पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य हैं। खासकर उन्हें भी जिन्हें COVID केंद्र बनाये गए थे।
उन परिसरों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वालें पदार्थों से साफ करने पड़ेंगे।
Input : First bihar