PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होती हैं तो उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को Naukri देने का तत्काल नियम बनाएं।
उन्होंने कहा कि SC-ST को मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाये जा रहे हैं, पर इसके साथ ही अन्य योजनाओं/संभावनाओं पर भी काम करे।
इसके अलावा भी और जो कुछ करने की जरूरत होगी, सब कुछ किये जाएंगे।
CM नितीश कुमार ने कहा की अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्थान से समाज का भी उत्थान होगा।
CM नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक में बोल रहे थे.
उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें.
पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत के लिए अग्रिम राहत राशि तुरंत मुहैया कराया जाये। इसके लिए सभी जिला में राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाय।
लंबित मामलों का निष्पादन 20 तक करें
CM नितीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव को यह भी निर्देशदिए है कि लंबित मामलों का निष्पादन 20 सितम्बर तककर ली जाये।
संबंधित विभाग के सचिवों से सम्पर्क कर लंबित मामलो का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। विधि विभाग द्वारा विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं।
जो विशेष लोक अभियोजक अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें कार्य से मुक्त करें। कहा गया कि आज की बैठक में जन प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
Ration Card वितरण, महादलितों के अलावा सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वासरहित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराना, साथ ही उनके लिए आवास निर्माण आदि कार्यों में भी तेजी लाया जाये।