मुजफ्फरपुर : कल बिहार सरकार का निर्देश आने के उपरांत मुज़फ्फरपुर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने लॉकडाउन से सम्बंधित मंगलवार से नया आदेश लागू किया है।
इसके तहत सप्ताह में सिर्फ पांच दिन ही दुकानें खुलेंगी। दवा, अस्पताल, दूध की दुकान, होटल व रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेगा।
बताया गया कि गृह विभाग के निर्देश पर जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय सहित सभी नगर निकाय क्षेत्रों में 18 अगस्त से 6 सितंबर तक की अवधि तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि रविवार को डीएम मुज़फ्फरपुर ने सोमवार से सातों दिन दुकानों को खोलने का आदेश निर्गत किया था। कल बिहार सरकार का निर्देश आने के बाद सोमवार की शाम इसमें संशोधन करते हुए लॉकडाउन का नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब बसों का परिचालन भी नहीं होगा।
बताया गया हैं कि कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्क वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध जकड़ी रहेंगी। डीएम डॉ. चन्द्रसेखर सिंह ने कहा कि शनिवार को जिला प्रशासन के कार्यालयों में भी केवल आंतरिक काम होंगे।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया हैं। पूर्व में गठित विशेष टीमें भी इस दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। नियमों का अनुपालन नहीं करने वालो पर कार्रवाई की जाएगी।
Muzaffarpur Lockdown Guideline: ये गतिविधियां होंगी संचालित
👉 रेल मंत्रालय के दिशा-निर्देशो के अनुसार रेल सेवाएं।
👉 टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा (शनिवार व रविवार को ये बंद रहेंगे) लेकिन, आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य रहेगा।
👉 केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए ही निजी वाहन का उपयोग कर सकेंगे। आकस्मिक सेवाएं रहेंगी जारी।
👉सामान के परिवहन और गोदामों में लोडिंग व अनलोडिंग।
👉 कृषि और निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन पहले की तरह ही अनुमान्य होगा।
Bihar Lockdown: बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, क्या कुछ बदला यहां जाने सबकुछ
Muzaffarpur Lockdown Rule: इन गतिविधियों का नहीं होगा संचालन
👉 सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, रिसर्च बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।
👉सभी पूजास्थल आमजनों के लिए रहेंगे बंद। किसी भी प्रकार के धार्मिक समूहों के लिए एकत्र होने की अनुमति नहीं होंगी।
👉 सामाजिक, राजनीतिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। पार्क व जिमनेजियम अभी बंद ही रहेंगे।
मापदंडों का अनुपालन नहीं करने वालो पर होगी कार्रवाई
Covid-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश के अंतर्गत मास्क नहीं पहनने, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालो पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पान, तंबाकू, गुटखा का उपयोग प्रतिबंधित हैं, सैनिताइजेशन व स्क्रीनिंग आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।