Bihar: बिहार और खासकर अपने क्षेत्र में नौकरी करने का सुनहरा मौका, बिहार सरकार के तरफ से विद्यालय सहायक और परिचारी पद पर बहाली के लिए निकाला गया हैं वैकेंसी इसके लिए अभ्यर्थी का विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने परिचारी से लेकर शिक्षक पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक सहित विभिन्न योग्यता को संकल्प और नियमावली में स्पष्ट कर दी हैं।
2006 से ही राज्य के प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल में शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार, 2012 में संशोधित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में कुछ तकनीकी कमी रह गई थी। जो 2020 की नियमावली में इस कमी को दूर कर दिया गया है।
अनुकंपा के लिए शर्त
विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु नियोजन इकाइ कम्प्यूटर ज्ञान और टंकण योग्यता की भी जांच करेगा.
विद्यालय परिचारी की पद उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित आश्रितों को सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा़. कुल पदों में पचास फीसदी पदों को अनुकंपा से भरा जायेगा.
अनुकंपा नियोजन के लिए संबंधित कर्मी की हुए मृत्यु के पांच साल के अंदर के आवेदन ही मान्य होंगे।
इंटर एवं मैट्रिक में अधिकतम प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी मेधा सूची
उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विद्यालय सहायक और परिचारी का नियोजन जिला परिषद व नगर निकाय से होना जरूरी है। जिस जिले में स्कूल है, वहीं के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
इंटर में अधिकतम प्राप्त अंक के आधार पर विद्यालय सहायक की मेधा सूची तैयार होगी। विद्यालय सहायक को प्रति माह 16,500 मिलेंगे
वहीं, मैट्रिक में अधिकतम प्राप्त अंक के आधार पर परिचारी की मेधा सूची तैयार होगी। परिचारी को प्रतिमाह 15,200 रुपए मिलेंगे।