Saturday, July 27, 2024
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Lockdown में Rent के लिए दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक, स्कूल फीस में भी बड़ी राहत

Corona Lockdown: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दरमियान पटना में किराएदारों और स्कूली बच्‍चों व अभिभावकों को पटना जिला प्रशासन के तरफ से बड़ी राहत (Big Relief) दी गई है.

जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश अनुसार श्रमिकों और औद्योगिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालें कर्मियों पर मकान मालिक एक माह तक का किराया देने का दबाव नहीं बनाएंगे.

जिला प्रशासन (DM) ने निजी स्कूल संचालकों को भी एकमुश्त तीन महीने का फीस देने के लिए दबाव नही बनाने का निर्देश दिया हैं. साथ ही प्रमंडलीय आयुक्‍त ने Lockdown अवधि के दौरान School बसों एवं अन्य वाहनों का किराया भी नहीं वसूलने का भी निर्देश दिए हैं.

एक महीने तक किराया का दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक

LOCKDOWN RENT RELIEF NEWS PATNA: पटना के DM के निर्देश अनुसार मकान मालिक (Landlords) श्रमिकों (Labourers) तथा औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों (Employees) पर एक माह तक Rent देने का दबाव नहीं बनाएंगे.

जारी निर्देश को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई किया जाएगा. अगर मकान मालिक इस दरमियान किरायेदार पर घर खाली करने का भी अगर दबाव बनाते हैं, तो भी मकान मालिक पर कार्रवाई किया जाएगा. DM ने कहा कि किराए (Rent) की मांग लॉकडाउन के बाद मानवीय भावनाओ के आधार पर कीया जा सकता है.

स्‍कूल फी व स्‍कूल बस किराया में भी मिली बड़ी राहत

इसके अलावा जिला प्रशासन ने Private School संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे एकमुश्त तीन माह की फीस के लिए दबाव नहीं बनाएं.

फिलहाल अभिभावक एक माह की ही Tuition Fee जमा करेंगे. बाकी फीस बाद में किस्तों के रूप में जमा करनी पड़ेगी. DM ने यह भी निर्देश दिया हैं कि अगर अभिभावक किसी कारण से एक माह की Tuition Fee जमा करने में असमर्थ हैं, तो उनके बच्चे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा.

उधर, प्रमंडलीय आयुक्त Sanjay Kumar Agrawal ने भी निर्देश दिया कि स्कूली छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन के दौरान School Bus या अन्य वाहनो का किराया नहीं वसूले जाएंगे.

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Lockdown में Rent के लिए दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक, स्कूल फीस में भी बड़ी राहत

Corona Lockdown: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दरमियान पटना में किराएदारों और स्कूली बच्‍चों व अभिभावकों को पटना जिला प्रशासन के तरफ से बड़ी राहत (Big Relief) दी गई है.

जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश अनुसार श्रमिकों और औद्योगिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालें कर्मियों पर मकान मालिक एक माह तक का किराया देने का दबाव नहीं बनाएंगे.

जिला प्रशासन (DM) ने निजी स्कूल संचालकों को भी एकमुश्त तीन महीने का फीस देने के लिए दबाव नही बनाने का निर्देश दिया हैं. साथ ही प्रमंडलीय आयुक्‍त ने Lockdown अवधि के दौरान School बसों एवं अन्य वाहनों का किराया भी नहीं वसूलने का भी निर्देश दिए हैं.

एक महीने तक किराया का दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक

LOCKDOWN RENT RELIEF NEWS PATNA: पटना के DM के निर्देश अनुसार मकान मालिक (Landlords) श्रमिकों (Labourers) तथा औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों (Employees) पर एक माह तक Rent देने का दबाव नहीं बनाएंगे.

जारी निर्देश को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई किया जाएगा. अगर मकान मालिक इस दरमियान किरायेदार पर घर खाली करने का भी अगर दबाव बनाते हैं, तो भी मकान मालिक पर कार्रवाई किया जाएगा. DM ने कहा कि किराए (Rent) की मांग लॉकडाउन के बाद मानवीय भावनाओ के आधार पर कीया जा सकता है.

स्‍कूल फी व स्‍कूल बस किराया में भी मिली बड़ी राहत

इसके अलावा जिला प्रशासन ने Private School संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे एकमुश्त तीन माह की फीस के लिए दबाव नहीं बनाएं.

फिलहाल अभिभावक एक माह की ही Tuition Fee जमा करेंगे. बाकी फीस बाद में किस्तों के रूप में जमा करनी पड़ेगी. DM ने यह भी निर्देश दिया हैं कि अगर अभिभावक किसी कारण से एक माह की Tuition Fee जमा करने में असमर्थ हैं, तो उनके बच्चे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा.

उधर, प्रमंडलीय आयुक्त Sanjay Kumar Agrawal ने भी निर्देश दिया कि स्कूली छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन के दौरान School Bus या अन्य वाहनो का किराया नहीं वसूले जाएंगे.

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