Tuesday, June 6, 2023

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी, यहां पढ़िए चुनाव गाइडलाइन की 20 बड़ी बातें

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BIHAR : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को कराने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दीया है।

जारी की गई इस नई गाइडलाइन में चुनाव नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान करने तक के लिए अलग-अलग दिशा निर्देशो को जारी किया गया हैं. आइये जानते हैं चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी गाइडलाइन में क्या बताया हैं –

चुनाव आयोग के तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी उम्मीदवारों को नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने को कहा गया है।

सभी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी रकम भी ऑनलाइन ही जमा करना होगा। साथ ही साथ प्रचार को लेकर भी आयोग ने अपने गाइडलाइन में विस्तार से बताया है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी यह कहा प्रचार के लिए घर-घर जाकर पांच लोगों को ही जनसंपर्क की अनुमति दी है।

इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली करने के लिए गृह मंत्रालय के तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो करने का निर्देश भी दिया है.

चुनाव का यह नया गाइडलाइन के जारी होते ही यह बात साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को समय पर कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके पहले अपने आदेश को जारी करते हुए यह भी कहा था कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों को भी इसबार मतदान के काम में लगाया जाएगा।

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चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को कम से कम चरणों में निपट जाए इसकी भी तैयारी कर रहा है. अगर कम चरणों में चुनाव कराया जाता हैं तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी जिसका जुगाड़ भी चुनाव आयोग कर रहा है.

गाइडलाइन को लेकर चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया गया है वह 22 पन्नों का है।

यहां पढ़िए बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी गाइडलाइन –

1. सभी मतदाता और कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी होगा।

2. हॉल या कमरे में इंट्री से पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, सेनेटाइज भी किया जायेगा।

3. गृह विभाग के तरफ से जारी SOP का खास ख्याल रखना होगा।

4. सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखकर बड़े हॉल का उपयोग किया जायेगा।

5. चुनाव कर्मियों और अधिकारियों के लिए पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था।

6. विधानसभा सीटों पर नोडल हेल्थ अफसर की तैनाती रहेगी।

7. ईवीएम और वीवीपैट को सेनेटाइज किया जायेगा, सभी कर्मी हैंड ग्लब्स का उपयोग करेंगे।

8. सभी इलेक्शन ऑफिसर को ऑनलाइन माध्यम से ही ट्रेनिंग दी जा सकती है।

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9. सभी इलेक्शन ऑफिसर को ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन या पोर्टल के माध्यम से साड़ी जानकारियां दी जाएँगी।

10. सभी उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनेशन करेंगे और रिटर्निंग अफसर को इसका प्रिंट आउट जमा करना होगा।

11. उम्मीदवार एफिडेविट को भी ऑनलाइन ही भरेंगे।

12. उम्मीदवार चुनाव के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही सिक्योरिटी मनी को जमा करेंगे।

13. उम्मीदवार दो लोगो के साथ नॉमिनेशन फॉर्म को सबमिट करने जा सकेंगे, दो गाड़ियां भी जाएंगी।

14. रिटर्निंग ऑफिसर की चैम्बर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पर्याप्त जगह की व्यवस्था रहेगी।

15. नॉमिनेशन फॉर्म भरने को लेकर इंतजार करने वाले उम्मीदवारों के लिए बाहर में बड़ी जगह दी जाएगी।

16. सभी इलेक्शन मेटेरियल किट को सेनिटाइज करने के उपरांत ही उपलब्ध कराया जायेगा।

17. इलेक्शन मेटेरियल किट को रिसीव करने के लिए भी SOP का ख्याल रखना होगा।

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18. विकेन्द्रित तरीके (डिसेंट्रलाइज्ड मैनर) को उपयोग में लाया जायेगा।

19. एक पोलिंग स्टेशन पर 1 हजार से 1500 तक ही मतदाता वोट देंगे।

20. सभी मतदान केंद्रों पर सेनेटाइजेशन, स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखा जायेगा।

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