Saturday, July 27, 2024
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सड़क हादसे में मौत होने पर कंपनी देगी जुर्माना, आ गया नया कानून, मददगार को राहत

Road Accident Law : केंद्र सरकार देश की सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जिसके तहत नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन में खामी,

मरम्मत और रख-रखाव में लापरवाही के चलते सड़क हादसे में किसी की भी मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपये जुर्माना निर्माण कंपनी-ठेकेदार के तरफ से दिया जाना तय कर दिया हैं.

इसके साथ ही राजमार्ग परियोजना से संबंधित इंजीनियर, हितधारकों कंसल्टेंट को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करने पड़ेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार का यह नियम 01 October से लागू भी हो गया है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उक्त कानून (Law) को एक अप्रैल से ही लागू करना था, लेकिन देश मे लगे Lockdown की वजह से इसमें देरी हुई.

उन्होंने बताया कि Motor Vehicle Amendment Act 2020 के सेक्शन 198-ए में इसका प्रावधान कर दिया गया है.

मंत्रालय ने 01 October से इस अधिनियम को लागू करने से संबंधी अधिसूचना जारी कर दिया है.

इस अधिनियम के तहत National Highway की डिजाइन में खामी की वजह से सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होने पर निर्माण कंपनी-ठेकेदार को अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान किये गए हैं.

त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, जहां सर्वाधिक सड़क हादसों में मौते होती हैं।

इसके अलावें राजमार्ग में गड्ढे, संकेतक, दिशा सूचक आदि नहीं होने की स्थिति में अथवा निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर,

मरम्मत कार्य में लापरवाही से दुर्घटना में किसी की मौत होने पर कंपनी के उपर जुर्माना ठोका जाएगा.

इस नए कानून के तहत राजमार्ग डिजाइन की मंजूरी देने वाली एनएचएआई अधिकारी, निजी कंसल्टेंट, डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट के उपर भी कानूनी कार्रवाई किया जयेगा.

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सड़क हादसे में मौत होने पर कंपनी देगी जुर्माना, आ गया नया कानून, मददगार को राहत

Road Accident Law : केंद्र सरकार देश की सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जिसके तहत नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन में खामी,

मरम्मत और रख-रखाव में लापरवाही के चलते सड़क हादसे में किसी की भी मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपये जुर्माना निर्माण कंपनी-ठेकेदार के तरफ से दिया जाना तय कर दिया हैं.

इसके साथ ही राजमार्ग परियोजना से संबंधित इंजीनियर, हितधारकों कंसल्टेंट को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करने पड़ेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार का यह नियम 01 October से लागू भी हो गया है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उक्त कानून (Law) को एक अप्रैल से ही लागू करना था, लेकिन देश मे लगे Lockdown की वजह से इसमें देरी हुई.

उन्होंने बताया कि Motor Vehicle Amendment Act 2020 के सेक्शन 198-ए में इसका प्रावधान कर दिया गया है.

मंत्रालय ने 01 October से इस अधिनियम को लागू करने से संबंधी अधिसूचना जारी कर दिया है.

इस अधिनियम के तहत National Highway की डिजाइन में खामी की वजह से सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होने पर निर्माण कंपनी-ठेकेदार को अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान किये गए हैं.

त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, जहां सर्वाधिक सड़क हादसों में मौते होती हैं।

इसके अलावें राजमार्ग में गड्ढे, संकेतक, दिशा सूचक आदि नहीं होने की स्थिति में अथवा निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर,

मरम्मत कार्य में लापरवाही से दुर्घटना में किसी की मौत होने पर कंपनी के उपर जुर्माना ठोका जाएगा.

इस नए कानून के तहत राजमार्ग डिजाइन की मंजूरी देने वाली एनएचएआई अधिकारी, निजी कंसल्टेंट, डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट के उपर भी कानूनी कार्रवाई किया जयेगा.

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