Tuesday, June 6, 2023

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, मेट्रो खोलने का निर्देश, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

SHARE

नई दिल्ली : करोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक का तीसरा चरण कल खत्म हो जाएगा. 1 सितंबर से पूरे देश में अनलॉक 4.0 शुरू हो जाएगी. अनलॉक 4.0 को लेकर भारत सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है.

4.0 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो को सरकार के तरफ़ से जारी “एसओपी” का ख्याल रखते हुए चालू करने का आदेश दिया है. इस खबर में गृह मंत्रालय के तरफ से जारी पूरी गाइडलाइन नीचे दी हुई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं.

4.0 के लिए जारी गाइडलाइन में भारत सरकार ने फिलहाल स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है.

गाइडलाइन में यह कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत ही मेट्रो सेवाओं को शुरू की जाएंगी. यानी फिलहाल पहले की तरह मेट्रो में भीड़ नहीं होगी. इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा. इसके अलावा जो भी ओपन एयर थिएटर्स हैं वो सभी 21 सितंबर 2020 से खोल दिया जाएगा.

यह भी पढ़े :  BRABU B.Ed. Result : चार वर्षीय बीएड का रिजल्ट जारी, इतने छात्रों ने पास की परीक्षा, फटाफट ऐसे करें चेक

रेल मंत्रालय ओर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ हुए परामर्श के बाद मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाएंगे.

गृह मंत्रालय के तरफ से जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि से जुड़ी समारोहों की अनुमति दी जाएगी, परंतु एक छत के नीचे अधिक से अधिक 100 लोग ही मौजूद हो सकेंगे. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें,सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) ये अभी भी बंद रहेंगे.

अनलॉक-4 की गाइडलाइन से जुड़ीं मुख्य बातें

👉 सभी कंटेनमेंट जोनों में 30 सितंबर तक जारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

👉 राज्य के भीतर और बाहर जाने पर कोई रोक नहीं होगी। अब किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

👉 प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। प्रत्येक दुकानदारों को दुकानों पर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।

यह भी पढ़े :  Bihar Board Free Coaching 2023 : बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगा फ्री कोचिंग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

👉 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न परे बाहर नहीं निकलने की सलाह दिए गए है।

👉 कोई भी राज्य सरकार अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तरों पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। वेे केवल कंटेनमेंट जोनों में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे.

👉 21 सितंबर से सभी ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस समय तक डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

👉 सभी कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने स्तर पर अलग से एसओपी जारी करेगा।

👉 सभी केंद्र शासित और राज्य शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफों को बुला सकते हैं।

Related Articles

Stay Connected

52,251FansLike
3,026FollowersFollow
27,905SubscribersSubscribe

Business

NAUKRI

ASTROLOGY