Saturday, July 27, 2024
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बिहार में जमीन मालिकों के लिए नयी व्यवस्था लागू, अब कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा

सरकार के लिए भू राजस्व विभाग से आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। परंतु कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और दलालो के कारण उपभोक्ताओं को विभाग में कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पर जाता है।

बिहार सरकार के तरफ से इन समस्याओं से निपटने के लिए 27 अगस्त से नई व्यवस्था शुरू किया गया है।

फिलहाल बिहार के भू राजस्व विभागों जमीन का म्यूटेशन यानी लगा या फिर जमाबंदी में किसी भी तरह के सुधार के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है।

लेकिन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी के लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।

27 अगस्त 2020 से पूरे बिहार राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मतलब एलपीसी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई हैं।

इससे फायदा यह होगा कि जमीन मालिक किसानों को एलसीपी के लिए कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर काटने से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्घाटन किये गए, बता दें कि बिहार सरकार इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए कई वर्षों से लगातार कार्यरत थी।

प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अंचलाधिकारी को बस यह वैरिफाई करना होगा की कौन से रैयतधारी का नाम रजिस्टर में दर्ज है वैरिफाई करने के उपरांत उसी आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

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बिहार में जमीन मालिकों के लिए नयी व्यवस्था लागू, अब कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा

सरकार के लिए भू राजस्व विभाग से आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। परंतु कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और दलालो के कारण उपभोक्ताओं को विभाग में कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पर जाता है।

बिहार सरकार के तरफ से इन समस्याओं से निपटने के लिए 27 अगस्त से नई व्यवस्था शुरू किया गया है।

फिलहाल बिहार के भू राजस्व विभागों जमीन का म्यूटेशन यानी लगा या फिर जमाबंदी में किसी भी तरह के सुधार के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है।

लेकिन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी के लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।

27 अगस्त 2020 से पूरे बिहार राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मतलब एलपीसी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई हैं।

इससे फायदा यह होगा कि जमीन मालिक किसानों को एलसीपी के लिए कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर काटने से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्घाटन किये गए, बता दें कि बिहार सरकार इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए कई वर्षों से लगातार कार्यरत थी।

प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अंचलाधिकारी को बस यह वैरिफाई करना होगा की कौन से रैयतधारी का नाम रजिस्टर में दर्ज है वैरिफाई करने के उपरांत उसी आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

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