बिहार में कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने बसों के परिचालन को लेकर बड़ा फैसला किया है.
राज्य सरकार ने मंगलवार से यानी कि 25 अगस्त से सूबे में बसों के परिचालन को करने की अनुमति दे दिया है. एसओपी का ख्याल रखकर बसों से सफर करने की इजाजत दिया गया है.
बिहार सरकार के तरफ से जिला प्रशासन, बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है. इस खबर में नीचे पूरी गाइडलाइन को दिया गया है.
बता दें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक के उपरांत परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह निर्देश जारी किया है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करवाने हेतु सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा निर्देश दिया गया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा बताया गया कि बिहार में लागू अनलाॅक- 3 के दौरान सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक लगा हुआ था. आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गए निर्णय में 25 अगस्त से राज्य में बस व अन्य सार्वजनिक परिवहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित गाइडलाइन प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा.
बसों के परिचालन के लिए परिवहन सचिव द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है –
(क) वाहन मालिक द्वारा
1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाना, साफ-सुथरा रखना एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के बाद सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. ड्राइवर व कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स को पहनने का निर्देश होगा।
3. वाहनों के भीतर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के लिए जरूरी उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन के तरफ से उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. वाहनों के भीतर चढ़ने व उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
5. वाहनों के निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री ज्यादा नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देना सुनिश्चित करेंगे।
6.वाहन में सेनिटाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।
(ख) वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा
1. वाहनों में चढने के पूूर्व यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सेनिटाइजर कक उपलब्ध कराएँगे।
2. वाहनों की धुलाई प्रतिदिन की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई किया जाए।
3. प्रत्येक ट्रिप के समाप्ति के बाद बस की पुनः साफ सफाई आवश्यक होगी।
4. वाहनों के अंदर चढ़ने और उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे।
(ग) जिला प्रशासन द्वारा
1. जिला प्रशासन अपने आने वाले क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैंडों पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती किया जाए, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी आदेशो का पालन किया जा रहा है,
बसों में निर्धारित उपलब्ध सीट बैठने की क्षमता के अनुसार ही यात्री को बैठाया जा रहा हो एवं सभी यात्रियों से निर्धारित किराए की ही वसूला किया जा रहा हों।
2. वाहन के परिचालन से संबंधित उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तो के पार्ट माना जाएगा एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के अधीन संबंधित वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध कार्रवाई किया जाएगा।
3. जिला प्रशासन के तरफ से वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाएंगे, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किये जायेंगे।
4. बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था किया जाए जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराया जाएगा। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि से संबंधित हिदायत भी दीया जाएगा।
5. निकायों द्वारा सभी बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे।
(घ) यात्रियों द्वारा
1. सभी यात्री वाहनों में सफर के दौरान मास्क अवश्य पहनें रहेंगे अथवा मुंह को ढककर रखेंगे।
2. बिना मास्क पहने बसों में सफर की अनुमति नहीं मिलेगी।
3. वाहनों में चढ़ने से पचले सेनिटाइजर का उपयोग करें।
4. वाहनों के रेलिंग का उपयोग कम से कम करेंगे।
5. वाहनों में चढ़ने-उतरने के दौरान भीड़ नहीं करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सभी पालन करेंगे।
6. वाहनों के भीतर पान, खैनी, गुटखा, तम्बाकू आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंडात्मक करवाई होगी।
7. बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में जहां-तहां थूकना वर्जित रहेगा। अगर पकड़े जाते है तो दण्ड के भागी होंगे एवं आपपर कानूनी कार्रवाई कीया जाएगा।