बिहार में फिर से कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
इस बार फिर से बिहार में लॉकडाउन को 6 सितम्बर तक बढ़ाया दिया गया है। आज हुए उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया हैं।
इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी रहेगा।
हालांकि इसबार कुछ छूट भी दी गई हैं, इसके तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और निजी प्रतिष्ठानों को खोले जाने की इजाजत दी गई है।
वहीं, दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 33 से 50 प्रतिशत कर दिया गया।
बिहार सरकार ने जारी किया आदेश
पिछले आदेशनुसार बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू था जिसपर सरकार ने आज अगले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन के मद्देनजर फिर से नया आदेश जारी किया है.
पहले से जारी Lockdown में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की बंदिशें को लागू रखा गया.
देखिये क्या है बिहार सरकार का आदेश.
👉 1. बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों तक 6 सितंबर तक बंदिशें जारी रहेगा।
👉2. सभी तरह की सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ जा सकेंगे.
👉3. जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, स्वास्थ्य, पानी, पुलिस जैसे महकमों पर यह नियम लागू नहीं होगा.
👉4. कोई भी शॉपिंग मॉल बिहार में नहीं खुलेगा.
👉5. बिहार राज्य में रेस्टूरेंट को खोले जाने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ होम डिलेवरी या टेक अवे की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खा सकने की व्यवस्था नहीं होगी.
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👉6. दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए जारी आदेशो के तहत नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा को देखते हुए जिले के डीएम आदेश जारी करेंगे और उसी के आधार पर दुकानें खोली जाएगी.
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👉7. बिहार राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगा रहेगा. हालांकि इसके तहत हवाई जहाज और ट्रेनों के आवाजाही पर रोक नहीं लगाया गया है. मतलब बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा अभी शुरू नहीं होगा.
👉8. बिहार राज्य के भीतर चलने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, सरकारी निजी कार्यालयों के वाहन, अस्पताल डिस्पेंसरी, क्लिनिक नर्सिंग होम के वाहन व एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को छूट दिया गया हैं.
👉9. जरूरी सामान को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगा.
👉10. सभी धार्मिक स्थल, School-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान अभी नही खुलेंगे.
👉11. किसी भी तरह की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
👉12. पार्क और जिम जैसे स्थान भी अभी नहीं खुलेंगे.
👉13. पूरे बिहार राज्य में रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दरमियान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी.
👉14. जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी इसपर बंदिशें लगा सकता हैं. बिहार सरकार ने जिलाधिकारियों को जरूरत अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है.