PATNA: नीतीश सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षा विभाग से जुड़े कई बड़े फैसले ले रही है।
राज्य सरकार ने अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए B.Ed की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासनिक) के अधिकारियों को B.Ed करना अनिवार्य नहीं होगा।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में विभागीय अधिसूचना भी जारी कर दिया है।
इस संशोधन के बाद अब शिक्षा सेवा नियमावली 2014 की बजाय 2020 से कही जाएगी।
बता दें कि बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में B.Ed की अनिवार्यता थी।
तब अधिकारियों को 2 साल की परिवीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही B.Ed करना अनिवार्य था।
B.Ed की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद शिक्षा जगत में इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है।
बिहार शिक्षक सेवा संघ समेत अन्य संगठनों ने सरकार को इस फैसले के लिए बधाई दी है।