Saturday, July 27, 2024
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लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दिवाली और छठ जेल में ही मनाएंगे

RANCHI: चारा घोटाला केस में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है.

अब 27 November को हाईकोर्ट में जमानत उनके याचिका पर सुनवाई होगा. इस सुनवाई का CBI विरोध कर ही थी और कोर्ट से CBI ने वक्त मांगा था.

जिसके बाद CBI के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

लालू के वकील बोले

लालू के वकील का कहना ही कि CBI ने दुमका ट्रेजरी केस में जमानत का विरोध किया हैं. कोर्ट ने CBI का आग्रह स्वीकार कर लियाहैं.

23 November तक कोर्ट ने CBI को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया हैं. लालू के वकील ने कहा कि CBI ने जानबूझकर CBI काउंटर फाइल पहले नहीं किया.

CBI जान बूझकर चाह रही है कि लालू प्रसाद और अधिक 15 दिन जेल में रहे. लेकिन हमलोगों ने इसका विरोध किये हैं.

आज होने वाली थी सुनवाई

चारा घोटाला की सजा प्राप्त लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला था. दुमका ट्रेजरी केस में 9 November को सुनवाई होने वाला था,

लेकिन लालू प्रसाद ने 6 November को ही इस मामले पर सुनवाई करने का आग्रह किया था. आवेदन में वकील ने कहा था कि 6 November को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है.

इसी दिन उनके जमानत याचिका पर भी सुनवाई किया जाए. जिसके बाद उनके इस आग्रह को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया था. लेकिन आज सुनवाई को टाल दी गई.

बीमारी का दिया था हवाला

लालू प्रसाद ने अपनी इस जमानत याचिका में बीमारी के बारे में भी बताया था. याचिका में उन्होंने बताया था कि वह करीब 15 बीमारी से ग्रसित है.

उनका इलाज कई सालों से रांची रिम्स में हो रहा है. अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता हैं. इसलिए उनको जमानत दे दिया जाए. जमानत पाने के लिए लालू यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 December 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में CBI की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है.

देवघर और चाईबासा CASE में उनको जमानत मिल चुका है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिला है.

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RANCHI: चारा घोटाला केस में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है.

अब 27 November को हाईकोर्ट में जमानत उनके याचिका पर सुनवाई होगा. इस सुनवाई का CBI विरोध कर ही थी और कोर्ट से CBI ने वक्त मांगा था.

जिसके बाद CBI के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

लालू के वकील बोले

लालू के वकील का कहना ही कि CBI ने दुमका ट्रेजरी केस में जमानत का विरोध किया हैं. कोर्ट ने CBI का आग्रह स्वीकार कर लियाहैं.

23 November तक कोर्ट ने CBI को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया हैं. लालू के वकील ने कहा कि CBI ने जानबूझकर CBI काउंटर फाइल पहले नहीं किया.

CBI जान बूझकर चाह रही है कि लालू प्रसाद और अधिक 15 दिन जेल में रहे. लेकिन हमलोगों ने इसका विरोध किये हैं.

आज होने वाली थी सुनवाई

चारा घोटाला की सजा प्राप्त लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला था. दुमका ट्रेजरी केस में 9 November को सुनवाई होने वाला था,

लेकिन लालू प्रसाद ने 6 November को ही इस मामले पर सुनवाई करने का आग्रह किया था. आवेदन में वकील ने कहा था कि 6 November को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है.

इसी दिन उनके जमानत याचिका पर भी सुनवाई किया जाए. जिसके बाद उनके इस आग्रह को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया था. लेकिन आज सुनवाई को टाल दी गई.

बीमारी का दिया था हवाला

लालू प्रसाद ने अपनी इस जमानत याचिका में बीमारी के बारे में भी बताया था. याचिका में उन्होंने बताया था कि वह करीब 15 बीमारी से ग्रसित है.

उनका इलाज कई सालों से रांची रिम्स में हो रहा है. अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता हैं. इसलिए उनको जमानत दे दिया जाए. जमानत पाने के लिए लालू यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 December 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में CBI की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है.

देवघर और चाईबासा CASE में उनको जमानत मिल चुका है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिला है.

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