Indian Railways Platform Ticket Rules : प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद भी देना होगा फाइन

By Tanisha Mishra

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Indian Railways Platform Ticket Rules: आप सभी तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी होता है. क्योंकि Platform Ticket भारतीय रेलवे का साधारण लेकिन आवश्यक एक जरूरी दस्तावेज है,

आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि, Platform Ticket केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि साथ आने वालों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसका रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है.

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लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी हैं कि, कितनी देर तक Platform Ticket की वैधता होती है और इसका उल्लंघन करने का क्या परिणाम हो सकता हैं? इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस लेख में देंगे.

Indian Railways Platform Ticket Rules : प्लेटफॉर्म टिकट के कुछ सख्त नियम

हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि, Indian Railways ने सभी यात्रियों और उनके साथ आने वालों लोगों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े कुछ सख्त नियम (Indian Railways Platform Ticket Rules) बनाए हैं.

हम आपको बता दें अगर आप रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री को छोड़ने या फिर लेने जाते हैं, तो आपको लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है. वर्तमान में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये है, और यह दो घंटे के लिए वैध होता है.

प्लेटफॉर्म टिकट दो घंटे के लिए वैध होता है

अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होता है कि, प्लेटफॉर्म टिकट दिन भर के लिए मान्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यह टिकट केवल दो घंटे तक आपको प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति देता हैं. इस नियम का एक मात्र उद्देश्य स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ रेलवे की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है.

बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाने पर जुर्माना

अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पाए जाते हैं, तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस नियम को यात्रियों और स्टेशन पर आने वाले अन्य लोगों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है. इसलिए, यह जरूरी है कि आप रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें.

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Tanisha Mishra

तनीषा मिश्रा nearnews.in में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक अनुभव हैं।इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत सरकारी नौकरी बिहार से की थी। अब करीब 3 साल से उभरती वेबसाइट nearnews.in में सेवा दे रहे हैं।

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