जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
New Telecom Bill 2024 : सावधान क्योकि अब भारत में नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो गया है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है। अपने तमाम पाठकों को बताते चले कि भारत मे न्यू टेलीकॉम एक्ट 26 जून 2024 से लागू कर दी गई है। जिसमे बहुत कुछ बदल दिए गए है।
हमारे तमाम प्रिये पाठकों आपके जानकारी के लिए बताते चले कि भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1933) और साथ ही साथ नया दूरसंचार कानून भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) जैसे अभी के दौर में मौजूदा कानून खत्म कर दी गई।
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अब 26 जून से अधिनियम धारा 1,2,10 से 30, 42 से 44, 46, 47,50 से 58, 61 और अंत में 62 के प्रावधान को लागू कर दिया गया हैं। इस नए दूरसंचार कानून के लागू होते ही सरकार आपातकालीन परिस्थिति में किसी भी कंपनी के दूरसंचार को अपने नियंत्रण में ले पायेगी।
क्यो लागू हुआ नया टेलीकॉम एक्ट
अपने तमाम पाठकों को बताते चले कि सरकार की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, फ्रोड, अपराध रोकथाम, जनता की सुरक्षा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यू टेलीकोम एक्ट लागू किया गया है।
नई टेलीकॉम बिल में काफी कुछ बदलाव किया गया हैं जिसके बारे में सभी प्रमुख जानकारी हमने इसी लेख में नीचे प्रदान किया है, जिसके हरेक बिंदुओं को आप अच्छे से समझें।
सिम कार्ड क्लोनिंग अपराध – New Telecom Bill
अबसे सिम कार्ड का क्लोन तैयार करके के बाद फ्रोड या फिर धोखाधडी करना बड़ा अपराध माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति विशेष पर शख्त से शख्त कारवाई की जाएगी।
यूजर को मिलेगा DND ऑप्शन
यूजर कोअब “डू नोट डिस्टर्ब” यानी ‘DND’ का ऑप्शन अब मिलेगा। तमाम ऑपरेटर्स के यूजर के द्वारा DND करने के बाद भी अगर उनको परेशानी होगी तो इस पर भी कारवाई की जाएगी। अब सभी सिम कम्पनियों के युजर बार-बार आने वाली डिस्टर्ब कॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
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कॉल टैपिंग करने पर कड़ी सजा – Call Record New Telecom Bill
अगर कोई व्यक्ति बीना इजाजत लिए टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एक्सेस, कॉल टैप करता है या फिर कॉल रिकॉर्ड करता है तो यह अबसे इसे बड़े अपराध के श्रेणी में रखा जायेगा। इसमें अपराधी को 3 साल की कारवास और 2 करोड़ रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है।
9 से ज्यादा सिम लेने पर जुर्माना
अबसे कोई भी व्यक्ति 9 से अधिक सिम कार्ड नही रख पाएंगे, अगर किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिमकार्ड हुआ तो उनसे ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

मैसेज के लिए यूजर्स की लेनी होगी अनुमति
अगर आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी के यूजर्स को कुछ प्रमोशनल मैसेज या फिर अपने बिजनेस से संबंधित मैसेज भेजना चाहते है, तो इस तरह के मैसेज भेजने से पहले आपको उस यूजर की सहमती लेना पड़ेगा। बीना सहमती लिए आप प्रमोशनल मैसेज अगर भेजते है तो इस पर भी उस कंपनी के ऊपर कारवाई हो सकती है।
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इसके अलावे भी न्यू टेलीकोम बिल एक्ट में पहले मुकाबले काफी कुछ बड़े बदलाव किया गया है। बता दें कि इस एक्ट को लागू करने के पीछे का एक बड़ा कारण अपराध को रोकना है। भारत में रहने वाले तमाम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नए टेलीकॉम एक्ट को लागू की गई है, जिससे तमाम कंपनी के यूजर्स को ओस एक्ट के लागू हो जाने से राहत भी मिलेगी।
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