Saturday, July 27, 2024
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Bihar Naukri : जिला परिषद से छीन गया क्लर्क भर्ती करने का अधिकार! अब इसतरह से होगी क्लर्को की भर्ती

Bihar Naukri : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. क्योंकि हम आप सभी को बता दे कि, बिहार के 38 जिला परिषद अब अपने कर्मियों की बहाली नहीं करेंगे. CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया. इसके लिए बिहार जिला परिषद (सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी.

इस बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान में अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है. हम आप सभी को बता दे कि, तकनीकी पदाधिकारी, सहायकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति पहले जिला परिषद करता था. पर, कोई नियुक्ति पिछले 30 वर्षों से नहीं की गई है.

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Bihar naukri : जिला परिषद से छीन गया क्लर्क भर्ती करने का अधिकार! अब इसतरह से होगी क्लर्को की भर्ती

आपकों बता दे इससे बिहार का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था क्योंकि अब जिला परिषद के विकास के लिये हर साल केंद्र एवं राज्य सरकार बड़ी राशि देती है. नई नियमावली में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग, लिपिक संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग, राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग एवं अमीन, ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, कर संग्रह के पदों का प्रावधान किया गया है. Bihar Staff Selection Commission की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिन निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति करेंगे.

यह भी पढ़ें: Free Course With Certificate In Hindi

ऐसे कर्मी जिला परिषद के कर्मी माने जाएंगे और जिला परिषद के कर्मी का वेतन भुगतान जिला परिषद की निधि से किया जाएगा. यही नहीं लिपिक संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नत्ति जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी. अन्य संवर्गों में बिहार सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगी.

जिला परिषद में कार्य कर रहे सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। सभी कर्मी राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) तथा ग्रुप बीमा योजना (Group Insurance Plan) से आच्छादित होंगे, जिन्हें समय-समय पर लिये गये निर्णय के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा.

दंत चिकित्सकों की बहाली अब तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी

हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, बिहार में दंत चिकित्सकों की बहाली अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Services Commission) करेंगी. पहले इन नियुक्ति को बिहार लोक सेवा आयोग करती थी. इस नए बदलाव को लेकर मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी. मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के प्रविधान और सेवा शर्त (Dynamic ACP) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (Bihar Health Service Cadre) के समरूप करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

हम आप सभी को बता दे कि, कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों सहित पांच विभागों में 740 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. मंगलवार को कैबिनेट में नीतीश कुमार के नेतृत्व की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. अभी 13 जिलों में आवासीय विद्यालयों के लिए वर्ग नौ से 12 वीं के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. इसके अलावा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत पटना उच्च न्यायालय के आइटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

आपकों बता दे इस बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में प्रशासनिक एवं अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण के कार्यों संचालित करने के लिए 33 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के 49 पद, वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के आठ और प्रधान फिजिकल अनुदेशक के कुल 61 पदों की स्वीकृति मिली है.

सचिवालय सहायक होंगे प्रशाखा पदाधिकारी

हम आप सभी को बता दे कि, सचिवालय सहायक का पदनाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया गया है। उधर, अंकेक्षण निदेशालय (वित्त विभाग) के तहत लिपिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, संगठन एवं पद सोपान के साथ संख्या बल की सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षण निदेशालय, लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2023 स्वीकृत की गई है. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees State Insurance Scheme) में प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2023 भी स्वीकृत मिला है.

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नियर न्यूज टिम रोज़ाना अपने विवर के लिए सरकारी योजना और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सहित अन्य महत्वपूर्ण खबर पब्लिश करती है, इसकी जानकारी व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकतें हैं। हमारा यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा हों तो अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा हौसलाफ़जाई ज़रूर करें।

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Tanisha Mishra
Tanisha Mishra
तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

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Bihar Naukri : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. क्योंकि हम आप सभी को बता दे कि, बिहार के 38 जिला परिषद अब अपने कर्मियों की बहाली नहीं करेंगे. CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया. इसके लिए बिहार जिला परिषद (सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी.

इस बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान में अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है. हम आप सभी को बता दे कि, तकनीकी पदाधिकारी, सहायकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति पहले जिला परिषद करता था. पर, कोई नियुक्ति पिछले 30 वर्षों से नहीं की गई है.

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Bihar naukri : जिला परिषद से छीन गया क्लर्क भर्ती करने का अधिकार! अब इसतरह से होगी क्लर्को की भर्ती

आपकों बता दे इससे बिहार का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था क्योंकि अब जिला परिषद के विकास के लिये हर साल केंद्र एवं राज्य सरकार बड़ी राशि देती है. नई नियमावली में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग, लिपिक संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग, राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग एवं अमीन, ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, कर संग्रह के पदों का प्रावधान किया गया है. Bihar Staff Selection Commission की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिन निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति करेंगे.

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ऐसे कर्मी जिला परिषद के कर्मी माने जाएंगे और जिला परिषद के कर्मी का वेतन भुगतान जिला परिषद की निधि से किया जाएगा. यही नहीं लिपिक संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नत्ति जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी. अन्य संवर्गों में बिहार सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगी.

जिला परिषद में कार्य कर रहे सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। सभी कर्मी राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) तथा ग्रुप बीमा योजना (Group Insurance Plan) से आच्छादित होंगे, जिन्हें समय-समय पर लिये गये निर्णय के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा.

दंत चिकित्सकों की बहाली अब तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी

हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, बिहार में दंत चिकित्सकों की बहाली अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Services Commission) करेंगी. पहले इन नियुक्ति को बिहार लोक सेवा आयोग करती थी. इस नए बदलाव को लेकर मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी. मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के प्रविधान और सेवा शर्त (Dynamic ACP) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (Bihar Health Service Cadre) के समरूप करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

हम आप सभी को बता दे कि, कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों सहित पांच विभागों में 740 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. मंगलवार को कैबिनेट में नीतीश कुमार के नेतृत्व की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. अभी 13 जिलों में आवासीय विद्यालयों के लिए वर्ग नौ से 12 वीं के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. इसके अलावा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत पटना उच्च न्यायालय के आइटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

आपकों बता दे इस बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में प्रशासनिक एवं अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण के कार्यों संचालित करने के लिए 33 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के 49 पद, वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के आठ और प्रधान फिजिकल अनुदेशक के कुल 61 पदों की स्वीकृति मिली है.

सचिवालय सहायक होंगे प्रशाखा पदाधिकारी

हम आप सभी को बता दे कि, सचिवालय सहायक का पदनाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया गया है। उधर, अंकेक्षण निदेशालय (वित्त विभाग) के तहत लिपिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, संगठन एवं पद सोपान के साथ संख्या बल की सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षण निदेशालय, लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2023 स्वीकृत की गई है. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees State Insurance Scheme) में प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2023 भी स्वीकृत मिला है.

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Tanisha Mishra
Tanisha Mishra
तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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