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New Traffic Rule : वाहन को साइड नहीं देने पर कटेगा 10000 रुपये का चालान, आ गया नया नियम

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Traffic Challan : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार, ड्राइविंग के दौरान एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए का चालान और 6 महीने तक की सजा दी हो सकती है।

एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर कटेगा 10 हजार रुपए का चालान

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एंबुलेंस को साइड और रास्ता देना जरूरी है यदि कोई वाहन को साइड या रास्ता नहीं देता है तो उसे ₹10000 तक का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग के दौरान एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसा करना गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए ₹10000 तक का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

इस नियम को इसलिए बनाया गया है क्योंकि एंबुलेंस में अक्सर गंभीर रूप से बीमार और घायल व्यक्ति होता है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी होता है जिससे उसे तेजी से इलाज सुविधा मिल सके।

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गाड़ी चलाते समय ना करें ये गलती

  • जब आपको सड़क पर एंबुलेंस का सायरन और लाइट सुनाई या दिखाई देती है तो तुरंत सड़क के किनारे खड़े हो जाएं और एंबुलेंस को वहां से गुजरने दें।
  • एंबुलेंस को रास्ता देते समय यह ध्यान रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही खड़े हो एंबुलेंस के आने पर अन्य गाड़ियों को भी रास्ता देने के लिए संकेत दें।
  • अगर आप इस तरह की गलती बार-बार दोहराते रहे तो पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर सकती है।
  • आपको याद रखना चाहिए कि एंबुलेंस को रास्ता देना न केवल एक कानून है बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है।
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एस.के. जैन
एस.के. जैनhttps://nearnews.in/author/suryalalkumar/
पिछले 6 सालों से अपनी लेखनी का छाप छोड़ते आये सूर्यालाल कुमार जैन मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार के रहने वाले है। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीकॉम से अकाउंट हॉनर्स करने के बाद आजकल मुजफ्फरपुर, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति समर्पित है। बीआरएबीयू लेटेस्ट खबर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी नौकरी सहित अन्य सभी विषयों पर समीक्षात्मक लेखनी के लिए सूर्यालाल कुमार जैन जाने जाते है।
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