NEW DELHI : PM Kisan Samman Nidhi Yojana किसान परिवारों के लिए है। वहीं परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियमों के मुताबिक PM Kisan का पैसा किसान परिवार को मिलता है
यानी परिवार के किसी एक सदस्य के Bank Account में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट Bank Account में आते हैं।
अक्सर ये प्रश्न उठता है कि क्या पति-पत्नि दोनों PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठा सकते हैं?
तो इसका उत्तर है नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे Government रिकवरी करेगी।
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ये भी हैं अपात्र:
● अगर किसान परिवार में कोई TAX देता है तो इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उसे नहीं मिलेगा।
यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल INCOME TAX भरा है तो उसे इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।
● वहीं, जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं
या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं। ऐसे Kisan भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं उठा सकते।
● यदि कोई Kisan खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।
● अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का फायदा नहीं उठा सकते।
● अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह Government Employee है या Retire हो चुका हो,
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिल सकता।
● अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड Doctor, Engineer, वकील, Charted Accountant या इनके परिवार के लोग भी आते हैं।
Kisan होते हुए भी यादि आपको 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, आप इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लाभार्थी नहीं हो सकते।
● INCOME TAX चुकाने वाले परिवारों को भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का फायदा नहीं मिलेगा।