NCERT ने COVID-19 के बीच स्कूलों को दूबारा खोलने के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर सरकार को सौंप दी हैं। गाइडलाइन के मुताबिक छह चरणों में शुरू होगी पढ़ाई।
वहीं, इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया हैं, स्कूल खुलने पर पढ़ाई किस प्रकार होगी। और बच्चे, पेरेंट्स एवं अभिभावकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा।
इन छह चरणों में शुरू होगी पढ़ाई
- पहले चरण में 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी।
- दूसरे चरण में एक हफ्ते के बाद नौवीं एवं दसवीं की पढ़ाई शुरू होगी।
- तीसरे चरण में दूसरे हफ्ते के बाद छठीं से लेकर आठवीं तक की पढ़ाई शुरू होगी।
- चौथे चरण में तीसरे हफ्ते के बाद तीसरी से लेकर पांचवीं तक की पढ़ाई शुरू होगी।
- पांचवें चरण में चौथे हफ्ते के बाद पहले और दूसरी की पढ़ाई शुरू होगी।
- छठे चरण में पांचवें हफ्ते के बाद पैरेंट्स के मंजूरी के बाद नर्सरी एवं केजी की पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि कंटनमेंट जोन के स्कूल को ग्रीन जोन बनने तक बंद रहेंगे।
स्कूल खोलने के लिए उठाये जायेंगे यें कदम
● क्लास में स्टूडेंट्स 6 मीटर की दूरी पर बैठेंगे।
● एक कमरे 30 से 35 स्टूडेंट्स बैठेंगे।
● क्लासरूम की दरवाजे एवं खिड़किया खुली रहेगी।
● क्लासरूम में A.C. नहीं चलेगी।
● स्टूडेंट्स अपना सीट न बदले, इसके लिए प्रत्येक सीट पर स्टूडेंट्स का नाम लिखा रहेगा। वही रोज बैठेंगे।
● स्कूल में प्रवेश से पहले स्टूडेंट्स एवं स्टाफ की प्रत्येक दिन स्कैनिंग होगी।
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● स्कूल के बाहर खाने-पीने के लिए स्टॉल नहीं खुलेंगे।
● हर स्टूडेंट्स को मास्क पहना जरूरी होगा।
● स्टूडेंट्स एक-दूसरे से कॉपी, कलम, पेन एवं खाने-पीने का सामान शेयर नहीं करेंगे।
● स्टूडेंट्स को स्कूल में सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने पर उनके पैरेंट्स को सूचित किया जायेगा।
● कक्षाएं शुरू होने के 15 दिन बाद स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को लेकर पैरेंट्स से बात करनी होगी।
● स्टूडेंट्स को स्कूल में ऑड-ईवन के आधार पर बुलाये जायेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट प्रतिदिन करना होगा।
● स्कूल के कमरे में प्रत्येक दिन सैनिटाइजर हो, ये काम स्कूल प्रबंधकों को करना होगा।
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● स्कूल में मॉर्निग असेंबली एवं एनुअल फंक्शन जैसा कोई भी आयोजन नहीं करना होगा।
● स्टूडेंट्स को पानी अपने साथ लाएंगे।
● स्कूलों में पैरेंट्स एवं टीचर्स की मीटिंग नहीं होगी।
● चिकित्सा, सुरक्षा या सफाई संबंधित काम के लिए स्कूल को सबसे पहले इसकी सूचना स्टूडेंट्स के पैरेंट्स को देनी होगी।
● वहीं, होस्टल में स्टूडेंट्स को सोने के लिए 6-6 मीटर की दूरी पर बेड लागने होंगे।
● स्टूडेंट्स के पैरेंट्स को शिक्षकों से मिलने की अनुमति तभी होगी। जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में न हो।
● स्टूडेंट्स को आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही जारी की जायेगी गाइडलाइन।