किसी सामान के गुम होने का सनहा अथवा वाहन चोरी होने की प्राथमिकी के लिए बार-बार पुलिस थाना (Police Station) जाने की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में रेंज आइजी गणेश कुमार ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है.
आमलोगों को थाने (Police Station) पर हो रही परेशानी को देखते हुए इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आइजी कार्यालय के तरफ से एकमोबाइल नंबर 7070201201 जारी किया गया है.
इस Mobile Number पर रेंज के चारों जिला वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर के लोग Police Station में किये गए आवेदन की तस्वीर खींचकर Whatsapp पर Message के माध्यम से इस 7070201201 नंबर पर भेज सकते हैं.
आवेदक आवेदन में अपना पूरा नाम, पता, Mobile Number व घटना का ब्योरा लिखकर भेजेंगे.
बताया गया हैं कि आइजी कार्यालय से यह आवेदन संबंधित थानाध्यक्ष (Police Station Head) को उनके Mobile Number पर भेजा जाएगा.
थानाध्यक्ष उस पर नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर वापस आइजी कार्यालय के द्वारा जरू Mobile Number पर भेजेंगे, फिर उसे आवेदक को भेजा जाएगा.
यदि आवेदक को Police Station से प्रतिवेदन, सनहा आदि की मूल प्रति चाहिए तो वे किसी भी कार्यदिवस को Police Station से प्राप्त कर सकते हैं.
यदि सनहा प्रतिवेदन की मूल प्रति आवेदक को देने में किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त होता हैं तो दोषी पदाधिकारी व मुंशी पर कार्रवाई किया जाएगा.
वाहन चोरी आदि के आवेदन प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष (Police Station Head) एक प्रतिवेदन आइजी कार्यालय में भेजेंगे, जिसे आवेदक को भेज दिया जाएगा.
इसके बाद थानाध्यक्ष (Police Station Head) एवं जांच पदाधिकारी (Investigating Officer) की जिम्मेदारी होगी कि वे आवेदक से संपर्क (Contact) कर उनके आवेदन पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered) कर उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति देंगे.
यह सभी कार्रवाई सामान्यत : एक दिन में पूर्ण हो जाना है. यदि किसी कारण वश प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered) नहीं हो सकती है तो इसकी भी सूचना Message के माध्यम से आवेदक एवं आइजी कार्यालय को देंगे.
अनावश्यक विलंब होने पर माना जाएगा, मंशा गलत
पूरी प्रक्रिया में किसी भी अनावश्यक बिलंब होने पर यह माना जाएगा कि गलत मंशा से देरी किया जा रहा है.
आइजी ने कहा कि वाहन चोरी आदि की प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व कागजात आदि की मांग करना अनुचित है.
अनुसंधानक ये सारे कार्य प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered) करने के उपरांत कर सकते हैं.
आदेश में कहा गया है कि थानाध्यक्ष (Police Station Head) के थाना से बाहर होने के कारण किसी भी प्रतिवेदन को भेजने में विलंब नहीं किया जाएगा.
थानाध्यक्ष के बाहर रहने पर वरीयतम पदाधिकारी करेंगे केस दर्ज
यदि थानाध्यक्ष (Police Station Head) किसी कार्यवश थाना (Police Station) से बाहर हैं तो मौजूद वरीयतम पदाधिकारी को सनहा दर्ज व प्राथमिकी करनी है.
अगर थाना पर आवेदन देते हैं तो देनी होगी प्राप्ति रसीद
जो आवेदक सीधे थाने (Police Station) में किसी आवेदन को लेकर आते हैं तो उन्हें अविलंब इसकी प्राप्ति रसीद पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा. इसपर नियमानुसार सनहा अथवा प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered) किया जाएगा.
लोगों को थाने पर हो रही समस्याओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. रेंज के चारों जिलों के SP को भी इस संबंध में निर्देश दिया गया है. चारों जिलों के लोग जारी Mobile Number पर आवेदन भेज सकते हैं. आइजी कार्यालय से इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी – गणेश कुमार, आइजी