Thursday, April 25, 2024
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
HomeIndiaToll Tax New Rule : हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों की मौज,...

Toll Tax New Rule : हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों की मौज, अब नहीं देना होगा टोल टैक्स! नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा ऐलान…!!

Toll Tax New Rule : टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव (Big Change In Toll Tax Rules) हो गया है।

इन लोगों को नहीं चुकाना होगा Toll Tax:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) ने जानकारी देते हुए बताया है कि नए नियमों के

सरकारी नौकरी Whatsapp ग्रुप में जुड़े
यहां क्लिक करें

तहत कई लोगों को Toll Tax नहीं चुकाना होगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बता दें देशभर में

सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से टोल (Toll Tax New Rule) का किराया भी बढ़ता जा

रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार यानि Central Government ने टोल के नए नियम Toll Tax New

Rule) जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है।

प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा Tax:

केंद्र सरकार (Central Government) के साथ ही राज्य सरकारें (State Governments) भी अपने हिसाब से

Toll Tax चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब M.P. के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को

किसी भी तरह का Toll नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही Toll Tax चुकाना होगा।

किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?

बताते चलें की MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम

MH Rizvi ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से Toll Tax वसूलने का फैसला किया

गया था, लेकिन फिर सरकार (Madhya Pradesh – M.P. Government) की ओर से जारी किए आदेश के

मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।

अगले महीने तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया:

बताते चलें की इसके अलावा पिछले महीने हुई Cabinet Meeting में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार,

जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी Toll Tax में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद

Tender प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक Tender की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इन लोगों को नहीं देना होगा Toll Tax:

बता दें की इसके अलावा Central Government की ओर से Toll Tax न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई

है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 Category के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25

कर दिया गया है. बताते चलें की इसमें सरकारी कर्मचारी (Government Employee) से लेकर के शव लेकर

जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का Toll Tax नहीं देना होता है।

इन लोगों को भी टोल टैक्स में मिलेगी छूट:

बता दें की राज्य सरकार (Madhya Pradesh- M.P. Government) ने जानकारी देते हुए बताया है कि संसद

और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड,

भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता

प्राप्त पत्रकारों (Accredited Journalists) के अलावा यात्री वाहनों को भी Toll Tax में छूट मिलेगी।

Join Job And News Update
WhatsAppTelegram
FacebookInstagram
YouTubeFor Google

RELATED ARTICLES
S.K. JAIN
S.K. JAINhttps://nearnews.in/
एस.के. जैन Near News में सीनियर एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के नौकरी, एडुकेशन विषयों जैसे लेटेस्ट सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी न्यूज व अन्य कैरियर से सम्बंधित न्यूज लिखते हैं। ये लेटेस्ट नौकरी व कैरियर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Most Popular

- Advertisment -
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
HomeIndiaToll Tax New Rule : हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों की मौज,...

Toll Tax New Rule : हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों की मौज, अब नहीं देना होगा टोल टैक्स! नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा ऐलान…!!

Toll Tax New Rule : टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव (Big Change In Toll Tax Rules) हो गया है।

इन लोगों को नहीं चुकाना होगा Toll Tax:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) ने जानकारी देते हुए बताया है कि नए नियमों के

सरकारी नौकरी Whatsapp ग्रुप में जुड़े
यहां क्लिक करें

तहत कई लोगों को Toll Tax नहीं चुकाना होगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बता दें देशभर में

सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से टोल (Toll Tax New Rule) का किराया भी बढ़ता जा

रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार यानि Central Government ने टोल के नए नियम Toll Tax New

Rule) जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है।

प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा Tax:

केंद्र सरकार (Central Government) के साथ ही राज्य सरकारें (State Governments) भी अपने हिसाब से

Toll Tax चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब M.P. के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को

किसी भी तरह का Toll नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही Toll Tax चुकाना होगा।

किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?

बताते चलें की MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम

MH Rizvi ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से Toll Tax वसूलने का फैसला किया

गया था, लेकिन फिर सरकार (Madhya Pradesh – M.P. Government) की ओर से जारी किए आदेश के

मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।

अगले महीने तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया:

बताते चलें की इसके अलावा पिछले महीने हुई Cabinet Meeting में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार,

जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी Toll Tax में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद

Tender प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक Tender की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इन लोगों को नहीं देना होगा Toll Tax:

बता दें की इसके अलावा Central Government की ओर से Toll Tax न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई

है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 Category के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25

कर दिया गया है. बताते चलें की इसमें सरकारी कर्मचारी (Government Employee) से लेकर के शव लेकर

जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का Toll Tax नहीं देना होता है।

इन लोगों को भी टोल टैक्स में मिलेगी छूट:

बता दें की राज्य सरकार (Madhya Pradesh- M.P. Government) ने जानकारी देते हुए बताया है कि संसद

और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड,

भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता

प्राप्त पत्रकारों (Accredited Journalists) के अलावा यात्री वाहनों को भी Toll Tax में छूट मिलेगी।

Join Job And News Update
WhatsAppTelegram
FacebookInstagram
YouTubeFor Google

RELATED ARTICLES
S.K. JAIN
S.K. JAINhttps://nearnews.in/
एस.के. जैन Near News में सीनियर एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के नौकरी, एडुकेशन विषयों जैसे लेटेस्ट सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी न्यूज व अन्य कैरियर से सम्बंधित न्यूज लिखते हैं। ये लेटेस्ट नौकरी व कैरियर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Most Popular

- Advertisment -
error: Copyright © 2024 All Rights Reserved.