Indian Railways भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक को जोड़ने के लिए सबसे किफायती जरिया है. बड़ी भारी संख्या में लोग Indian Railways की सेवाओं का लाभ उठाते हैं.
Railway की व्यवस्था के अपने नियम हैं, जैसे किसी भी दूसरी व्यवस्था का होता हैं. लेकिन, जरूरी नहीं कि प्रत्येक शख्स को Railway की सभी व्यवस्थाओं के नियमों की जानकारी हो.
ऐसे में आज हम आपको Railway से जुड़ी एक नियम की जानकारी बताने वाले हैं, जिसका उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.
रेल पटरियां पार करने से जुड़ा नियम
Railway ने रेल Railway Track पार करने को लेकर कड़े नियम बना रखा हैं. क्योंकि, Rail अपने निर्धारित Station पर ही रुकती है, इसके अलावे विशेष परिस्थिति होने पर ही Rail कहीं रुकती है.
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति Rail के गुजरने के समय बिना ध्यान दिए Rail की पटरियां पार Railway Track Crossing करता है, तो गंभीर हादसा हो सकतें है.
इसी को ध्यान में रखते हुए Railway Track Crossing करने के लिए स्थान निर्धारित किया होता हैं और सिर्फ वहीं पर से पटरियां पार करना चाहिए. बता दें कि गैर निर्धारित स्थानों से पटरियों को पार करना अपराध है.
क्या है नियम?
Section of Railway ACT 147 के तहत Railway Track Crossing करते हुए पकड़े जाने पर 6 माह का जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता हैं.
इसीलिए Railway लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही Rail पटरियां पार करने की सलाह देता है.
Northern Railway ने लोगों को इस बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस संबंध में एक ट्वीट भी किया. Northern Railway ने लिखा,

“अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें.”
उत्तर रेलवे का अलर्ट (Northern Railway Alert)
इसके आगे ट्वीट में Northern Railway ने लोगों को Alert करने के लिए लिखा,
“Rail की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर Section of Railway ACT 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा ₹ 1000/- तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं.”
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