Friday, March 29, 2024
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काम की खबर : Insurance Company नहीं दे रही आपके शिकायत पर ध्‍यान, तो यहां लगाएं अर्जी तत्‍काल होगी सुनवाई, जाने प्रक्रिया?

Insurance Complaint : बीमा कंपनियों से किसी तरह की शिकायत यानि Complain होने पर पॉलिसीधारक

(Policyholder) आम तौर पर Twitter या Facebook जैसे सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर जाकर अपनी भड़ास

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निकालते हैं. अपनी इन Complains में वे बीमा कंपनियों (Insurance Companies) को भी टैग करते हैं, लेकिन

उनकी शिकायत का निराकरण (Redressal Of Complaint) नहीं हो पाता. कुछ Policyholder अपनी

शिकायत दर्ज करवाने के लिए बीमा कंपनियों के Call Centers से Contact करते हैं. वहां भी ज्‍यादा

Interactive Voice Response System- IVRS होता है और उन्‍हें समाधान नहीं मिल पाता. बता दें अगर

Customer Care Executive से बात हो भी गई, तब भी मामले का हल नहीं निकलता है. अगर आपको भी

अपनी Insurance Company से कोई शिकायत है और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसी जगहों

पर Complain करना चाहिए जहां से ठोस जवाब आपको मिल सके और Problem Solving हो सके.

Insurance Ombudsman का करें रुख:

बताते चलें अगर आपकी बीमा कंपनी यानि Insurance Company आपकी शिकायतों का निराकरण नहीं कर

रही है तो आप Insurance Ombudsman में अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको

Ombudsman Office के Grievance Redressal Officer- GRO के यहां अपनी शिकायत दर्ज करवानी

होगी. Policy Holder की वेबसाइट से आप सभी कंपनियों के Grievance Redressal Officer- GRO

की ईमेल आईडी प्राप्‍त कर सकते हैं. उन्‍हें आप लिखित यानि Written में सभी आवश्‍यक दस्‍तावेजों (Required

Documents) के साथ अपनी कंप्‍लेन भेजें और उसका एक्‍नॉलेजमेंट (Acknowledgment) लेना न भूलें.

यहां ध्‍यान रखने वाली बात है कि Ombudsman का ग्रीवांस सेल (Cervison’s Cell) पॉलिसीहोल्‍डर्स के बदले

किसी वकील या अन्‍य व्‍यक्ति (Lawyer Or Other Person) द्वारा किए गए शिकायतों (Complaints) पर

कभी गौर नहीं फरमाता है. यहां सिर्फ Policyholders की शिकायतों पर ही गौर किया जाता है।

Insurance Company के समाधान से नहीं हैं संतुष्‍ट तो IRDAI में करे कंप्‍लेन:

बता दें की Complain दर्ज होने के  15 दिनों के भीतर बीमा कंपनी (Insurance Company) को इसका

समाधान करना होगा. अगर आप Insurance Company के समाधान से संतुष्‍ट नहीं हैं तो आप

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानि IRDAI के उपभोक्‍ता मामलों के विभाग का रुख कर सकते

हैं. आप 155255 या 18004254732 पर Call कर अपनी शिकायत (Complain) दर्ज करवा सकते हैं हैं या

फिर [email protected] पर ईमेल भी कर सकते हैं. बीमा कंपनी यानि Insurance Company के

खिलाफ आप अपनी शिकायतें बीमा भरोसा पोर्टल (bimabharosa.irdai.gov.in) पर भी दर्ज करवा

सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति (Status Of Complaint) जान सकते हैं।

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S.K. JAIN
S.K. JAINhttps://nearnews.in/
एस.के. जैन Near News में सीनियर एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के नौकरी, एडुकेशन विषयों जैसे लेटेस्ट सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी न्यूज व अन्य कैरियर से सम्बंधित न्यूज लिखते हैं। ये लेटेस्ट नौकरी व कैरियर से परिचित रहना पसंद करते हैं। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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