Wednesday, May 31, 2023

Indian Railway Update : दिवाली-छठ पर ट्रेन में सफर करने से पहले हो जाएं सावधान! बैग में मिला ये सामान तो होगी 3 साल की जेल

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Diwali – Chhath 2022 Updates : भारतीय रेलवे यानि Indian Railway से हर रोज लाखों की संख्या में

लोग यात्रा यानि Travel करते हैं. वहीं किसी त्योहार के वक्त यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है. साथ ही

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Railway Station पर भी काफी भीड़ बढ़ जाती है। फिलहाल Diwali और छठ Chhath के मौके पर भी

लोग अपने-अपने घर जाने के लिए Indian Railway से यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में Indian Railway Station पर

काफी भीड़ भी जमा हो रही है. वहीं Indian Railway की ओर से कुछ सामान बैन किए गए हैं जो यात्री अपने साथ

यात्रा करते वक्त ट्रेन (Train Traveling With Passengers) से नहीं ले जा सकते हैं।

जान को खतरा:

बता दें की गरीब से लेकर अमीर (Poor To Rich) तक हर कोई Indian Railway से यात्रा करता है. साथ ही

प्रत्येक इंसान की जान भी कीमती (Every Human’s Life Is Also Precious) है. ऐसे में Indian Railway

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से यात्रा करते हुए कोई भी यात्री ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, जिससे किसी भी इंसान की

जान को खतरा पैदा हो सके. West Central Railway ने इसको लेकर एक Tweet भी किया है।

इन सामान पर रोक:

आपको बता दें की West Central Railway इस ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर चलने से जान का

खतरा (Life Threatening) है. साथ ही Train में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय

अपराध है. इसके साथ ही Tweet में एक Picture भी साझा की गई है. इस Picture में बताया गया है कि कोई

भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर (Petrol, Diesel,

Kerosene, Fireworks, Gas Cylinder, Gun Powder) आदि लेकर ट्रेन से यात्रा न करें।

दंडनीय अपराध:

बताते चलें की इसके साथ ही Train के अंदर चूल्हा, गैस या ओवन को न जलाएं. वहीं Train के डिब्बे में या

Railway Station पर कहीं भी सिगरेट न जलाएं. Train में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान लेकर जाते हुए

पकड़े जाने पर Railway Act 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध (Punishable Crime) है.

ऐसे में ₹1000 का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या भी दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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