ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता हैं. ऐसा ही कुछ हमारे घरों में उपयोग में आ रही हैं LPG सिलेंडर से जुड़ी है. इन्हीं योजनाओं में से एक सिलिंडर पर मिलने वाले Insurance कवर की है.
यह Insurance कवर कनेक्शन लगने के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है. अगर किसी वजह से LPG सिलेंडर के ब्लास्ट होने से किसी की मौत होती है तो GAS कंपनी प्रति व्यक्ति छह लाख रुपया मुआवजे के रूप में देती है.
वहीं GAS सिलेंडर के ब्लास्ट होने पर अगर कोई घायल हो जाता हैं तो उनके इलाज के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक मिलते हैं. इसके साथ ही साथ अगर सिलेंडर के ब्लास्ट में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए भी दो लाख रुपये तक मिलता हैं.
कैसे करना है क्लेम?
GAS सिलिंडर से अगर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले आपको लोकल Police स्टेशन में FIR दर्ज करवानी पड़ेगी. इसके बाद अपने GAS डिस्ट्रीब्यूटर को FIR की कॉपी देना होगा. वह डिस्ट्रीब्यूटर आपके रिपोर्ट को उस तेल कंपनी के पास पहुंचाएगा.
तेल कंपनी के तरफ से बीमा कंपनी की एक टीम जांच करने के लिए आएगी. यही टीम क्लेम की राशि तय करेगी. क्लेम राशि की भुगतान तेल कंपनी द्वारा किया जाएगा.
तेल कंपनी क्लेम की राशि को अपने वितरक के पास भेजेगी, जो बाद में ग्राहक या फिर परिवारजन को दिया जाएगा. इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप https://indane.co.in/transparency/insurance-policies.php पर जा सकते हैं.