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Bihar Land Mutation : अब दाखिल-खारिज आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी

Bihar Land Mutation : अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए है हम आपको बता दें कि, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) ने दाखिल खारिज के मामलों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए अपने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में ख़ास बदलाव किए हैं.

अब बिना रैयत (Bihar Land Mutation) का पक्ष जाने किसी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा. रैयत के पक्ष को शामिल किए बिना किसी आवेदन को रद्द करना संभव नहीं होगा. सॉफ्टवेयर स्वयं इसे रोक देगा.

Bihar Land Mutation : सॉफ्टवेयर में सुधार

मंगलवार को राजस्व विभाग (Department of Revenue) के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर निर्देशित किया कि, वे सुनिश्चित करें कि दाखिल खारिज (Bihar Land Mutation) को सुविधापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव का पालन हो रहा है या नहीं.

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Bihar Land Mutation : पहले सॉफ्टवेयर में नहीं था यह विकल्प

आपको बता दें कि, पहले सॉफ्टवेयर में रैयत का पक्ष जानने का विकल्प नहीं था, जिससे अंचलाधिकारी सीधे आवेदन को अस्वीकृत कर देते थे. लेकिन अब सॉफ्टवेयर में यह अनिवार्यता जोड़ दिया गया है कि रैयत का पक्ष जाने बिना कोई आवेदन रद्द नहीं किया जा सकेगा.

दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार की जरूरत

अब अगर दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार की आवश्यकता होती है, तो राजस्व कर्मचारी इसे राजस्व अधिकारी के पास भेजेंगे. वहां से यह आवेदन अंचल अधिकारी के पास जाएगा, जो इसे सुधार के लिए रैयत के पास भेजेंगे. आवेदक जरूरत के अनुसार सुधार करने के बाद सीधे अंचलाधिकारी को अपना आवेदन देंगे, जो इसे सबमिट करेंगे.

Bihar Land Mutation : पुनः आवेदन का विकल्प

आपको बता दें कि, पत्र में बताया गया है कि वर्तमान व्यवस्था में अस्वीकृति के मामलों में आवेदकों (Bihar Land Mutation) को सुधार के लिए पुनः आवेदन का विकल्प दिया जाएगा. यह कदम आवेदकों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाएगा.

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