Saturday, April 20, 2024
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Shikshak Bharti: बिहार में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती को लेकर बदलने जा रही नीति, जानें आपको कैसे होगा फायदा

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Bihar Shikhsak Bharti New Rule: बिहार में वर्षों से शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment) की राह देख रहे सभी उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है।

Bihar Shikhsak Bharti को लेकर उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है।

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आपको बता दें की बिहार सरकार जल्द ही प्रदेश में 7वें चरण की Bihar Shikhsak Bharti के तहत 3 लाख बहाली (Bihar Govt Teacher Vacancy) निकालने वाली है।

साथ ही यह भर्ती शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के तहत ही की जाएगी। जानकारी देते चले कि नितीश सरकार की ओर से

होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में नई नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है। मंजूरी मिलते ही 3 Lakh Posts पर Bihar Teacher Recruitment के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

होंगे ये अहम बदलाव

Bihar Shikhsak Bharti की नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई बड़ी अहम बदलाव किए जाएंगे।

जिनमें सबसे प्रमुख है नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं को अलग करना है। नई नियमावली के तहत पंचायतों व नगर निकायों से

शिक्षक नियोजन का अधिकार वापस ले लिया जाएगा। साथ ही साथ अब नए आयोग का भी गठन होगा, जोकि पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

(Hiring Process) की देखरेख करेगा। अब इस कदम से भर्तियां केंद्रीकृत एवं पारदर्शी तरीके से पूरी हो पाएंगी।

क्या होंगे अभ्यर्थियों को फायदे

Bihar Shikhsak Bharti New Rule में नई शिक्षक बहाली नीति लागू होने के बाद प्रदेश में Bihar Teacher Recruitment के लिए जिले स्तर पर केवल एक नियोजन इकाई होगी।

और इसके तहत 9222 नियोजन इकाइयों की जगह सिर्फ 38 इकाई रह जाएंगी। जानकारी देते चले कि पहले अभ्यर्थियों को कई इकाइयों के लिए आवेदन करने पड़ते थे,

परंतु अब एक बार ही आवेदन करने होंगे। वहीं नई व्यवस्था में नियुक्ति की अनुशंसा नियोजन इकाई की जगह नई आयोग की ओर से की जाएगी।

अब हांलाकि शिक्षक नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) का वितरण जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन (Centralized Online Application) से उम्मीदवारों के समय एवं पैसों दोनों की ही बचत होगी।

अब होगी एक नियमावली

आगे आपको बताते चलें कि अब तक Bihar Teacher Recruitment के लिए Zilla Parishad, Higher Secondary School, Municipal Body Secondary,

Panchayat Elementary School समेत चार स्तर की नियमावली थी। जिसे बदलकर अब सिर्फ एक प्रावधान

किया जाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने में बेहद ही मदद मिलेगी और साथ ही में उम्मीदवारों के लिए भी यह बेहद सुगम होगा।

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Bihar Shikhsak Bharti New Rule: बिहार में वर्षों से शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment) की राह देख रहे सभी उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है।

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साथ ही यह भर्ती शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के तहत ही की जाएगी। जानकारी देते चले कि नितीश सरकार की ओर से

होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में नई नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है। मंजूरी मिलते ही 3 Lakh Posts पर Bihar Teacher Recruitment के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

होंगे ये अहम बदलाव

Bihar Shikhsak Bharti की नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई बड़ी अहम बदलाव किए जाएंगे।

जिनमें सबसे प्रमुख है नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं को अलग करना है। नई नियमावली के तहत पंचायतों व नगर निकायों से

शिक्षक नियोजन का अधिकार वापस ले लिया जाएगा। साथ ही साथ अब नए आयोग का भी गठन होगा, जोकि पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

(Hiring Process) की देखरेख करेगा। अब इस कदम से भर्तियां केंद्रीकृत एवं पारदर्शी तरीके से पूरी हो पाएंगी।

क्या होंगे अभ्यर्थियों को फायदे

Bihar Shikhsak Bharti New Rule में नई शिक्षक बहाली नीति लागू होने के बाद प्रदेश में Bihar Teacher Recruitment के लिए जिले स्तर पर केवल एक नियोजन इकाई होगी।

और इसके तहत 9222 नियोजन इकाइयों की जगह सिर्फ 38 इकाई रह जाएंगी। जानकारी देते चले कि पहले अभ्यर्थियों को कई इकाइयों के लिए आवेदन करने पड़ते थे,

परंतु अब एक बार ही आवेदन करने होंगे। वहीं नई व्यवस्था में नियुक्ति की अनुशंसा नियोजन इकाई की जगह नई आयोग की ओर से की जाएगी।

अब हांलाकि शिक्षक नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) का वितरण जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन (Centralized Online Application) से उम्मीदवारों के समय एवं पैसों दोनों की ही बचत होगी।

अब होगी एक नियमावली

आगे आपको बताते चलें कि अब तक Bihar Teacher Recruitment के लिए Zilla Parishad, Higher Secondary School, Municipal Body Secondary,

Panchayat Elementary School समेत चार स्तर की नियमावली थी। जिसे बदलकर अब सिर्फ एक प्रावधान

किया जाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने में बेहद ही मदद मिलेगी और साथ ही में उम्मीदवारों के लिए भी यह बेहद सुगम होगा।

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