Night Curfew in Bihar: बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ़्तार के चलते राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाईट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है,
उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. नाईट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया हैं, ये बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा, इस दौरान अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा,
बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा. अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोग से – अधिक शामिल नहीं होंगे.
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लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए फैसला
बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रोजाना संक्रमितों की संख्या सैकड़ों में आने लगी हैं. कोरोना फिर जान लेने लगा हैं.
ऐसे में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट (Crisis Management) की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने नाईट कर्फ्यू की घोषणा कर दी. सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया हैं.
इसमें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों पर रोक नहीं होगी. स्वास्थ्य से जुड़े वाहन और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत लेकर अगर निजी वाहन से जा रहे हैं तो उन पर रोक नहीं होगी.
जानकारी के मुताबिक नई गाइडलाइन में पार्क, उद्यान, सिनेमाहाल, रेस्तरां आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया हैं.
आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी. रात्रि 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे.
जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
▪️सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08.00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे.
▪️क्लास 8 तक के सभी स्कूल कोचिंग संस्थान को 21 जनवरी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
▪️कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए क्लास 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
▪️बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी. पार्क भी बंद रहेंगे.
▪️रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी. वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
▪️सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे. पार्क और जिम भी बंद रहेंगे. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
▪️अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
▪️विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा.
▪️अंतिम संस्कार – श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिया गया हैं.
▪️राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
▪️सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट.
▪️अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे.
▪️सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे.
▪️ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे.
▪️निर्माण कार्य जारी रहेगा.
▪️पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों.
▪️सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी.
▪️बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी. कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी.