Thursday, March 28, 2024
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बिहार में युवा और महिलाओं को मिल रहा हैं 10 लाख रुपए, 31 अगस्त 2021 तक आवेदन, जाने सबकुछ

Bihar Sarkari Yojana : इस आर्टिकल में आप Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana और Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana के लाभ शर्ते और आवेदन कहा करें, इसके बारे में जानेंगे.

बिहार के युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है. CM नीतीश कुमार ने Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana का विस्तार किया हैं.

आपको बता दें कि सबसे पहले इस Sarkari Yojana को अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए लॉन्च किया गया था. बाद में इस योजना में अतिपिछड़ा को जोड़ा गया.

अब Bihar Sarkar ने इस Sarkari Yojana के दरवाजे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए खोल दिए हैं. अब इस कैटेगरी से आने वाले सभी युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह बताया कि Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana में राज्य के ट्रांसजेंडर्स (Transgenders) को समान लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने यह बताया कि राज्य की सभी महिलाएं Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana का लाभ उठा सकती हैं. इसके लिए जरूरी पात्रता और शर्तों को परा करना होगा.

योजना का लाभ उठाने के लिए ये हैं शर्ते

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana के लिए शैक्षिक पात्रता कम से कम 10+2 या Intermediate, ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए.

जबकि आयु सीमा 18वर्ष से 50वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही जिस फर्म के जरिए अपना उद्यम (enterprise) चलाना चाहते हैं वो इकाई

Proprietors Ship, Partnership Firm, LLP या फिर Private Limited Company के रूप में दर्ज होनी चाहिए और यह एक नई इकाई होनी चाहिए. इसके साथ किसी निजी पेन और फर्म का करंट अकाउंट होने चाहिए.

ये हैं योजना के प्रमुख लाभ

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा. जिसमें अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत या फिर 5 लाख रुपये तक का हैं.

इस Yojana में 50 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज (Interest) मुक्त ऋण रहेगा. इसके अलावें 25 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रशिक्षण पर खर्च किया जाएगा.

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana की शर्तें

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य हैं. इस Yojana की सभी शर्तें और लाभ Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana वाले ही हैं.

▪️आवेदक सामान्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हो.

▪️कम से कम 10+2 या Intermediate, ITI, Polytechnic Diploma या उसके समकक्ष पासआउट होना चाहिए.

▪️उम्र सीमा 18वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

▪️यूनिट प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए.

Mukhyamantri Yuva और Mahila Udyami Yojana की शुरुआत

Udyami Yojana में अब अगले 3 महीने तक आवेदन किया जा सकेगा. नया उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी.

जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान की राशि होगा और बाकी रकम 1 प्रतिशत ब्याज (Interest) के साथ 84 किस्तों में चुकाने होंगे. इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी को

www.udhyog.bihar.gov.in पर अपना Registration कराना होगा. यानी की नए उद्यमी को सारी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से ही करनी होगी. इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि इस Yojana की शुरुआत 1 जून से ही की जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस Yojana की शुरुआत आज की गई है.

इस मौके पर CM Nitish Kumar ने एक बार फिर से कहा कि कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हो, लेकिन लोगों को अब भी काफी सचेत रहने की जरूरत हैं.

CM Nitish Kumar ने लोगों से फिर अपील करते हुए कहा कि आप सभी मास्क जरूर लगाएं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय-समय पर हाथ धोते रहे.

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Rahul
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