ATM में पर्याप्त नकदी नहीं रखना अब Bank को भारी पड़ेगा. Reserve Bank of India (RBI) ने कहा है कि अगर नकदी की कमी की वजह से
ग्राहक को ATM से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित Bank पर इस वर्ष पहली अक्टूबर से जुर्माना लगाई जाएगी.
Reserve Bank of India (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा है कि किसी भी Bank के ATM में एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक की नकदी की कमी स्वीकार्य हैं.
लेकिन अगर उससे ज्यादा देर तक किसी ATM में नकदी की कमी पाया गया तो Bank को प्रति ATM 10,000 रुपये का जुर्माना देने होंगे.
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RBI पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है
Reserve Bank of India (RBI) का कहना है कि इसका मकसद ATM में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कतों से ग्राहकों को निजात दिलाना है.
Reserve Bank of India (RBI) पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी हैं. वहीं, बैंकों पर देशभर में अपने ATM के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है.
इसलिए बैंकों और व्हाइट लेबल ATM (वैसी कंपनियां जिन्हें RBI ने सिर्फ ATM परिचालन का लाइसेंस दिया है) आपरेटर्स को अपना तंत्र मजबूत रखना होगा.
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके तहत आने वाली किसी भी ATM में नकदी की कभी भी कोई कमी नहीं हो.
नकदी की कमी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा
Reserve Bank of India (RBI) ने कहा कि ATM में नकदी की कमी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और Bank पर मौद्रिक जुर्माना लगेगा.
अगर किसी व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी की कमी मिलता है तो जुर्माना उस Bank पर लगाया जाएगा, जिससे उस ATM में रकम डालने का करार हैं.