Thursday, April 18, 2024
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1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का नियम, RBI ने किया ये बड़ा बदलाव

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BANKING : अगले साल की शुरुआत से चेक से Payment करने के नियम में बदलाव होने जा रहा हैं. Reserve Bank of India (RBI) ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया हैं.

ऐसे में 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर आपको इन नियमों का पालन करना परेगा.

हालांकि यह नियम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी. केंद्रीय बैंक ने Cheque भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया हैं.

लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम

Reserve Bank of India (RBI) ने कहा है की 1 जनवरी 2021 से “Positive Pay System” लागू करेगा. इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद 50 हजार से अधिक के Payment पर दोबारा से रि-कंफर्म करने होंगे.

इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, Mobile App, Internet Banking और ATM के लिए जारी हो सकेगा.

इसके जरिए चेक की Date, Payment करने वाले व्यक्ति का Name, पेयी और राशि की डिटेल्स को देनी पड़ेगी.

हालांकि ये सारी डिटेल्स Bank द्वारा पुनः फिर से चेक की जाएगी. अगर किसी तरह की विसंगति CTS में आती है तो फिर उसमे सुधार किये जायेंगे.

Reserve Bank of India (RBI) ने कहा है कि बैंकों को अपने Customer के बीच SMS Alert, शाखाओं में प्रदर्शन, ATM के साथ-साथ अपनी Website और Internet Banking के माध्यम से “Positive Pay System” के बारे जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती हैं.

Reserve Bank of India (RBI) ने आगे कहा कि केवल वहिं चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किया जाएगा.

हालांकि, Bank CTS के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा.

Input : ZeeNews

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ऐसे में 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर आपको इन नियमों का पालन करना परेगा.

हालांकि यह नियम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी. केंद्रीय बैंक ने Cheque भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया हैं.

लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम

Reserve Bank of India (RBI) ने कहा है की 1 जनवरी 2021 से “Positive Pay System” लागू करेगा. इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद 50 हजार से अधिक के Payment पर दोबारा से रि-कंफर्म करने होंगे.

इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, Mobile App, Internet Banking और ATM के लिए जारी हो सकेगा.

इसके जरिए चेक की Date, Payment करने वाले व्यक्ति का Name, पेयी और राशि की डिटेल्स को देनी पड़ेगी.

हालांकि ये सारी डिटेल्स Bank द्वारा पुनः फिर से चेक की जाएगी. अगर किसी तरह की विसंगति CTS में आती है तो फिर उसमे सुधार किये जायेंगे.

Reserve Bank of India (RBI) ने कहा है कि बैंकों को अपने Customer के बीच SMS Alert, शाखाओं में प्रदर्शन, ATM के साथ-साथ अपनी Website और Internet Banking के माध्यम से “Positive Pay System” के बारे जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती हैं.

Reserve Bank of India (RBI) ने आगे कहा कि केवल वहिं चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किया जाएगा.

हालांकि, Bank CTS के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा.

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