NEW DELHI : ATM से कटे-फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है
इसलिए RBI ने लोगों के लिए एक System तैयार किया है, जिससे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा.
आइए क्या है वो System और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं जरा विस्तार से समझते हैं।
सीधा Bank से करें संपर्क:
अगर आपको ATM से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो सबसे पहले आप उस Bank से संपर्क करें जिसके ATM से ये नोट निकला है।
Bank आपको एक Application Form भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे आपने ATM से किस Date को पैसा निकाला, Time क्या था.
अगर आपके पास ATM से निकली हुई Slip है तो साथ में Application के Attach कर दें।
अगर आपके पास Transaction की Slip नहीं है तो फिर Mobile पर आए Transaction डिटेल की जानकारी देनी होगी।
कुछ मिनटों में मिल जाएगा आपको नया नोट:
ये Application Form जमा करते ही Bank के अधिकारी आपकी Account Details को वेरिफाई करेंगे,
और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे. इस पूरे Process में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है।
क्या है RBI का नियम?
RBI के नियमों के अनुसार मुताबिक, ATM से निकले फटे नोट को सीधे Banm में लेकर जा सकते हैं और Bank के कर्मचारी से यह कह सकते हैं कि आपके ATM से यह नोट निकला है और आप इसको Change कर दें.
अगर इस पर भी Bank आपका नोट नहीं लेता है तो आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं.
RBI के Exchange Currency Rule 2017 के तहत अगर आपको ATM से फटे नोट मिले हैं तो यह Bank की जिम्मेदारी है कि उस नोट को बदलकर दूसरा नोट दे. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है.
कोई Bank नोट बदलने से नहीं कर सकता इनकार:
अगर कोई Bank प्रोसीजर के नाम पर आपको लंबा Wait कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप Police से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
RBI के अनुसार, ऐसा करने वाले Banks पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।