BANKING : देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक State Bank of India (SBI) ने देश के करोड़ों ग्राहकों को बड़ी सुविधा दिया है.
अब से घर बैठे आसानी से अपने खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वा (Add Nominee Name Online) सकते हैं.
State Bank of India (SBI) ने इस प्रोसेस को Online कर दिया है. State Bank of India (SBI) ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.
आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे आप Bank Account में नॉमिनी के नाम को जुड़वा सकते हैं…
आप तीन तरह से Nominee जोड़ सकते हैं नाम
◾ SBI Bank शाखा में जाकर
◾ SBI Net Banking के जरिए
◾ SBI Mobile Banking के जरिए
Bank ने किया ट्वीट
State Bank of India (SBI) ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है!
नॉमिनी (Nominee) का नोम जोड़ने के लिए अब State Bank of India (SBI) के ग्राहक हमारे SBI Branch में जाकर अथवा वेबसाइट http://onlinesbi.com पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं.
ऐप के जरिए इस तरह अपडेट करें नॉमिनी का नाम-
◾ पहले YONO LITE SBI App पर लॉगिन करना है.
◾ होम बटन पर क्लिक कर Service Request विकल्प पर क्लिक करना है.
◾ Service Request पर क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा वहां Online Nomination का विकल्प दिया गया है.
◾ क्लिक करने पर Account Details Select करना है और नॉमिनी की पूरी जानकारी अपडेट करनी है.
◾ Nominee के साथ Relationship की जानकारी भी फिल करनी है.
अगर पहले से कोई नॉमिनी (Nominee) है और उसे अपडेट करना है तो सबसे पहले Cancel Nomination के जरिए वर्तमान नॉमिनी (Nominee) को Cancel करना होगा उसके बाद नए नॉमिनी (Nominee) की पूरी जानकारी भरनी होगी.
इस तरह भी अपडेट कर सकते हैं Nominee का नाम
इसके अलावें आप onlinesbi.com पर जाकर भी नॉमिनी (Nominee) का नाम अपडेट कर सकते हैं.
इस Website पर जाने के बाद आपको Request and Enquiry पर क्लिक करना है.
इसके बाद आपको 4 Option दिखाई देगा, जिसमें से आपको Online Nomination पर क्लिक करना है.
अब आपको नॉमिनी (Nominee) से जुड़ी सभी जानकारी फिल करना है.
जब यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो Registered Mobile Number पर OTP मिलेगा. OTP Verification के बाद आपका नॉमिनी (Nominee) का नाम अपडेट हो जाएगा.
क्यों जरूरी होता है Nominee बनाना?
आपको बता दें अगर कभी भी खाताधारक (Account Holder) के साथ कुछ घटित हो जाता है अथवा
फिर उसकी मृत्यु हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके खाते (Account) में जमा राशि (Amount Deposited) पर पूरा अधिकार
खाताधारक (Account Holder) के नॉमिनी का होता है. अगर खाते का Nominee नहीं होता है तो आपका पैसा Bank का हो जाता है.
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