क्या आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर साथ लेकर चलते है तो सावधान हो जाइये. यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए यह बड़ी खबर है. स्कूटर, मोटरसाइकल पर आपका बड़ा चलान कट सकता हैं.
दरअसल New Motor Vehicle act के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का कोई भी बच्चा तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही पर जा रहे हैं
और आपके बच्चे का उम्र चार साल से अधिक हैं तो बता दें आपका चालान कट सकता है. Section of Motor Vehicle act 194A के अनुसार, नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता हैं.
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप केवल 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर पर सवार होकर कही पर जा रहे है तब भी आपका चालान कट सकता है.
New Motor Vehicle act के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपको 1000 रुपए का चालान कट सकता हैं
ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती हैं कि यातायात नियमों का पालन करें और सभी सुरक्षित रहे. इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के मुताबिक
अगर आप कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता हैं और आपसे Driving License मांगा जाता है. ऐसे में अगर आपके पास Driving License नही है तो
आपका 5000 रुपए का चलान कट सकता हैं और इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी हो सकता है. हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी किया था.
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
Digi Locker या फिर एम परिवहन के माध्यम से Driving License और अन्य दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता हैं.
कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखना होगा. यदि Traffic Police Driving License या फिर अन्य दस्तावेजों। को मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी को भी दिखा सकता हैं.