पिछले महीने के अंत में Unlock-5 के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस को अब November अंत तक के लिए दिशा निर्देश के तहत बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार के तरफ से मंगलवार को यह जानकारी दी गईं. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में Lockdown 30 नवंबर तक जारी रहेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि, ”MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 September को जारी की गईं गाइडलाइंस 30 November तक प्रभावी रहेंगी. वहीं, 30 November, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में Lockdown को सख्ती से लागू किया जाएगा.”
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से जारी इस ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर किसी सामान को प्रदेश के अंदर या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी. इसके लिए किसी तरह की भी अलग से पास की जरूरत नहीं होगी.
गौरतलब है कि 30 September को केंद्र सरकार ने Unlock 5 के लिए Guidelines जारी की थीं. इसके तहत 15 October के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोले जाने की अनुमति दिया गया था.
हालांकि 50 फीसदी क्षमता के साथ गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों को दोबारा से खोलने की अनुमति दी थी. वहीं, इस Guidelines में सरकार ने कहा था कि स्कूलों एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 October के बाद राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से फैसला कर सकती हैं. राज्यों को अपने इस फैसले के उपरांत छात्रों के माता-पिता की मंजूरी लेने की जरूरत होगी.
सरकार ने कहा था कि Unlock/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी और इसे आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने होंगे.