Thursday, March 28, 2024
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गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरने पर पुलिस करें परेशान, तो करें यह काम

Supreme Court के सीनियर Advocate विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल को Hotel में एक साथ रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है।

हालांकि इसके लिए दोनों का बालिग होना आवश्यक है। Supreme Court साफ कह चुका हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलें मौलिक अधिकारों में से अपनी मर्जी अनुसार किसी के भी साथ रहने का अधिकार भी आता है।

अनमैरिड कपल को पुलिस होटल से गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं, अनमैरिड कपल को अपने मर्जी से होटल में ठहरने का अधिकार हैं।

अगर आप अपनी Girlfriend के साथ किसी Hotel पर रुकें हैं और Police आपसे पूछताछ करने आती हैं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है.

अगर आप अनमैरिड कपल है तब भी आपका किसी होटल में एक साथ रुकना कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा पुलिस को भी होटल में ठहरे किसी भी अनमैरिड कपल को परेशान करने अथवा उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

Supreme Court के सीनियर Advocate विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुक सकते हैं और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का भी उन्हें मौलिक अधिकार है।

हालांकि इसके लिए कुछ शर्त भी हैं वह ये की दोनों बालिग होने चाहिए। Supreme Court साफ कह चुका हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलें मौलिक अधिकारों में से अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का भी अधिकार आता है। इसके लिए शादी के बंधनो में बंधना जरूरी नहीं है।

इसका मतलब यह हैं कि अगर कोई कपल शादीशुदा न होते हुए भी किसी होटल में एक साथ रहते है तो यह उनका मौलिक अधिकार है। Senior Advocate विनय कुमार गर्ग का कहना हैं कि

अगर Hotel में रुकने के दरमियान अनमैरिड कपल को अगर पुलिस परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है तो यह उनके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा।

पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

Senior Advocate विनय कुमार गर्ग के अनुसार होटल में ठहरें अनमैरिड कपल को तंग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिलें के पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी से भी शिकायत किया जा सकती है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प पीड़ित कपल के पास रहता है।

एक सवाल के जवाब में Senior Advocate विनय कुमार गर्ग ने कहा हैं कि कोई भी होटल किसी भी अनमैरिड कपल को इस आधार पर ठहरने से नहीं रोक सकता हैं कि वे दोनों शादीशुदा नहीं हैं।

अगर कोई Hotel ऐसा करता हैं, तो यह भी उनके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इसका मतलब यह हैं कि अनमैरिड कपल Hotel के किराए का भुगतान कर आराम से वहां रुक सकतें हैं।

इसके अलावा Indian Hotel Industry की शीर्ष संस्था Hotel Association of India का भी कोई ऐसा नियम नहीं है, जो किसी अनमैरिड कपल को किसी होटल में ठहरने से रोकता हों।

पुलिस होटल में छापेमारी क्यों करती है?

बता दें कि पुलिस किसी भी अनमैरिड कपल को गिरफ्तार करने अथवा तंग करने के उद्देश्य से किसी भी होटल में छापेमारी नहीं करती हैं।

Supreme Court के Senior Advocate विनय कुमार गर्ग के अनुसार भारत में वेश्यावृत्ति को अपराध माना जाता हैं।

पुलिस इन वेश्यावृत्तियों के खिलाफ अथवा किसी अपराधी के छिपे रहने की आशंका होने पर होटलों में छापेमारी करती हैं।

अगर छापेमारी के दौरान कोई अनमैरिड कपल होटल में ठहरा है और पुलिस उनके पास आती हैं तो ऐसे कपल को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हैं।

ऐसे कपल को पुलिस के मांगने पर अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाने होंगे, जिससे यह साबित हो सकें कि दोनों अपने आपसी सहमति से ही होटल में ठहरे हैं और किसी भी तरह की वेश्यावृत्ति में वें शामिल नहीं हैं।

Input : AajTak

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Rahul
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